हरियाणा प्रदेश में खांसी की एक और सीरप पर लगा दिया प्रतिबंध, प्रदेश सरकार ने खरीद-बिक्री पर लगा दी रोक; इसका सेवन करने से जा सकती है जान 

 
mahendra india news, new delhi

हरियाणा प्रदेश के अंदर खांसी की एक और दवा पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसमें हानिकारक रसायन मिले हैं। बताया जा रहा है कि अलमोन्ट- किड लेवेक्टीरिजिन तथा मोंतेलुकास्ट सोडियम सिरप नामक दवा के एक बैच में एथिलीन ग्लाइकोल (ईजी) की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक मिली है।

हरियाणा प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के निर्देश पर इस खांसी की दवा को तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे घटिया गुणवत्ता की दवाओं को लेकर सतर्क रहें। अगर मानकों से कम गुणवत्ता की दवा की बिक्री की शिकायत मिले तो तुरंत कार्रवाई करें।


अलमोन्ट- किड लेवेक्टीरिजिन तथा मोंतेलुकास्ट सोडियम सिरप बच्चों के उपयोग में लाई जाती है। इसलिए इसका जोखिम और भी गंभीर है। प्रतिबंधित दवा का बैच नंबर एएल-24002, निर्माण तिथि जनवरी 2025 तथा समाप्ति तिथि दिसंबर 2026 है।

यह दवा मैसर्स ट्राइडस रेमेडीज, प्लाट नंबर डी-42 व डी-43, जानकारी के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर, वैशाली (बिहार) द्वारा निर्मित है। यदि कहीं भी इस प्रतिबंधित दवा की बिक्री या उपयोग की जानकारी मिले, तो तुरंत निकटतम औषधि नियंत्रण अधिकारी को सूचित करें।