15 जून तक करें आवेदन, पराली प्रबंधन कृषि यंत्रों पर मिलेगा 50 प्रतिशत अनुदान

 
Apply by June 15, get 50 percent subsidy on stubble management agricultural equipment
 

mahendra india news, new delhi
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र किसान 15 जून तक विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह योजना वर्ष 2026-27 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) घटक के अंतर्गत लागू की गई है।


सहायक कृषि अभियंता विजय कुमार ने बताया कि व्यक्तिगत श्रेणी के तहत किसानों को सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर, श्रेडर, मल्चर, श्रबमास्टर, रोटरी स्लेशर, हाईड्रोलिक रिवर्सिबल एमबी प्लॉव, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, बेलिंग मशीन (बेलर व स्ट्रा रेक), स्वचालित क्रॉप रिपर, ट्रैक्टर चालित क्रॉप रिपर, ट्रैक्टर चालित लोडर तथा टेडर मशीन जैसे कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।


उन्होंने कहा कि इच्छुक किसान विभाग की वेबसाइट एग्रीहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जिन किसानों के फार्म रिकॉर्ड में पिछले दो सीजन के दौरान फसल अवशेष जलाने के कारण रेड एंट्री दर्ज है, वे तथा उनकी फैमिली आईडी से जुड़े अन्य सदस्य इस योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे।


सामान्य वर्ग के किसानों के लिए शर्त है कि पिछले तीन वर्षों में उनकी पीपीपी आईडी के किसी सदस्य ने इन कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ न लिया हो। वहीं अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के लिए यह शर्त लागू होगी कि जिस कृषि यंत्र के लिए आवेदन किया जा रहा है, उस पर पहले कोई अनुदान प्राप्त न किया गया हो।


उन्होंने बताया कि किसानों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर खरीफ व रबी 2025-26 के लिए पंजीकृत होना अनिवार्य है। प्रत्येक किसान केवल एक कृषि यंत्र के लिए ही आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए किसान कार्यालय सहायक कृषि अभियंता, सिरसा में किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।