विधानसभा चुनाव उम्मीदवार आयोग द्वारा निर्धारित राशि ही चुनाव में कर सकेंगे खर्च, निर्देश हुए जारी
Aug 22, 2024, 19:07 IST
Sirsa News : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण संचालन के लिए कि उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को चुनावी खर्च बारे दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने निर्देश दिए है कि चुनाव के दौरान प्रचार-प्रसार पर किए जाने वाले खर्च भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार ही किया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले खर्च व नकदी निकासी पर कड़ी नजर रखें। उन्होंने कहा कि विधानसभा आम चुनाव के दौरान प्रमुख रेलवे स्टेशनों, होटलों, फार्म हाउस, हवाला एजेंटों, वित्तीय दलालों, नकद कूरियर और अघोषित नकदी की आवाजाही के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अन्य संदिग्ध एजेंसियों/व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखें और आयकर के प्रावधान के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें।