केंद्र सरकार की राहवीर योजना,  सडक़ दुर्घटना में घायल के बनें मददगार, सरकार देगी 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि

 

mahendra india news, new delhi
केंद्र सरकार की राहवीर योजना के तहत दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन ऑवर (एक घंटे के भीतर) में अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार को 25 हजार रुपये पुरस्कार दिया जाएगा। योजना का मुख्य उद्देश्य हादसे के दौरान घायल हुए इंसान को समय पर मदद करने के लिए आमजन को प्रोत्साहित करना है।  


मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 134-A और भारत सरकार की 29 सितंबर 2020 की अधिसूचना के तहत राहवीर को कानूनी संरक्षण भी मिलेगा। सडक़ दुर्घटना में घायल की मदद करने वाले को सात दिन के अंदर 25 हजार रुपये इनाम और प्रशस्ति-पत्र दिया जाएगा। अगर एक से अधिक व्यक्ति मदद करते हैं तो इनाम की राशि समान रूप में बांटी जाएगी। प्रशस्ति-पत्र सभी को दिए जाएंगे। एक व्यक्ति साल में पांच बार यह पुरस्कार ले सकता है।


राहवीर को अपना नाम, मोबाइल नंबर, घटनास्थल का विवरण और बैंक BANK खाता डिटेल देनी होगी। जिस पुलिस थाना क्षेत्र में दुर्घटना हुई उसका प्रमाण पत्र और जिस अस्पताल में भर्ती करवाया उसका प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। इसके लिए जिला स्तर पर मूल्यांकन कमेटी भी बनाई गई है जिसकी सिफारिश के पश्चात परिवहन विभाग की ओर से सात दिनों के अंदर राहवीर के खाते में राशि भेजी जाएगी। मूल्यांकन कमेटी में उपायुक्त अध्यक्ष, DTO-कम-RTA सचिव,SP सदस्य व CMO/SMO सदस्य रहेंगे। मूल्यांकन कमेटी की सिफारिश के पश्चात परिवहन विभाग की ओर से सात दिन के अंदर राहवीर के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। राहवीर योजना की समय सीमा 31 मार्च 2026 तक रहेगी।