PM आवास योजना के नियमों में हुआ बदलाव, अब इन लोगों को भी मिलेगा मकान, जाने  

 

PM आवास योजना के नियमों में बड़ा बदलाव हो गया है ये खबर निकलकर सामने या रही है की हर गरीब को अपना खुद का मकान सरकार की तरफ से अब सिर्फ 90 दिनों के भीतर PM ग्रामीण व शहरी Awas Yojana के तहत  दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने PM Awas Yojana 2।0 लागू कर दी है। अब इस Yojana के लिए पात्र लोगों की जल्द सूची बनाई जाएगी।उसके लिए जल्द सर्वे शुरू होगा।

15 हजार कमाने वाले भी PM Awas के लिए होंगे पात्र 

PM Awas ग्रामीण और शहरी Yojana के लाभार्थियों को चुनने के नियम अब सरकार ने बदल दिए हैं। अब 15000 रुपए प्रतिमाह  कमाने वाले या फिर दो पहिया वाहन, फ्रीज रखने वाले लोग भी PM Awas Yojana में पात्र होंगे। ग्राम स्तर पर सर्वे कराकर खुली बैठकों में लाभार्थियों  का चयन होगा। सरकार ने भी इन नियमों के प्रचार प्रसार करने पर जोर दिया है। PM Awas Yojana 2।0 को बेहद पारदर्शी बनाया जाएगा।

आगरा की  मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह ने बताया कि PM Awas Yojana का सर्वे शुरू होने वाला है। जिन लोगों के पास अपना खुद का घर नहीं है। बेसहारा भीख मांग कर जीवनयापन करने वाले परिवार, हाथ से मैला ढोने वाले, आदिम जनजाति समूह से संबंधित परिवार, वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर को सरकार PM Awas Yojana 2।0 के तहत अपना खुद का मकान देगी ।

जल्द ही शुरू होगा सर्वे

मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि हर ग्राम पंचायत में बैठक से 3 दिन पहले नोटिस जारी होगा। बैठक में खंड विकास अधिकारी या उनके सहायक विकास अधिकारी शामिल होंगे। गांव में दीवारों पर नई शर्तें लिखवाने के लिए कहा गया है। इस सर्वे में जो पात्र लोग होंगे उन्हें 90 दिनों के भीतर PM Awas Yojana के तहत पक्का मकान मिलेगा।

यह लोग होंगे पत्र

वर्ष 2018 के सर्वे के अनुसार जिन लोगों के पास दो पहिया वाहन, फ्रिज या फिर परिवार का कोई सदस्य 10000 प्रतिमाह से अधिक कमा रहा हो, इस नियम को वर्तमान सर्वे में हटा दिया गया है। ये सभी लोग PM Awas Yojana के लिये पात्र होंगे। बाकी शर्तें पहले की तरह ही रहेंगी।

ये लोग नही होंगे पात्र 

आवेदनकर्ता के परिवार का कोई भी सदस्य 15000 पर प्रतिमाह से अधिक कमा रहा हो। घर में तीन पहिया, चार पहिया वाहन हो, ट्रैक्टर इत्यादि हो। इसके अलावा जिन किसानों के पास 50 हजार से अधिक का क्रेडिट कार्ड हो। आवेदनकर्ता के परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में हो। आयकर देने वाला परिवार। व्यवसाय कर देने वाला परिवार। वह परिवार जिनके पास 2।5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो। वह परिवार जिनके पास 5।00 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हो। ऐसे सभी लोग इस सूची से बाहर होंगे।