किसानों को सरकार खेतों की तारबंदी के लिए दे रही है अनुदान, जल्द से जल्द ऐसे करें आवेदन

 

Tarbandı Yojana Kisan Scheme : केंद्र और राज्य सरकारें किसानों के लिए समय समय पर अनेक घोषणाएं कर रहे हैं। जिससे किसानों को फायदा मिल सके। हर वर्ष धरतीपुत्रों की फसलों को बेसहारा पशुओं एवं नीलगाय से काफी नुकसान होता है, ऐसे किसान अपनी फसलों की सुरक्षा कर सके।  इसके लिए खेतों की  तारबंदी फनिसिंग एक महत्वपूर्ण कार्य है।

लेकिन  तारबंदी की लागत अधिक होने से किसान अपने खेतों की तारबंदी नहीं करा पाते हैं। इसी को लेकर ऐसे में राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में किसानों को तारबंदी के लिए भारी अनुदान मुहैया करवाया जा रहा है। किसान योजना के तहत आवेदन कर इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। 

आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने प्रदेश में राजस्थान एग्री इन्फ्रा मिशन के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन न्यूट्री सीरियल व नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल-ऑयल सीड एवं प्रदेश स्कीम के अंतर्गत कांटेदार एवं चैनलिंक तारबंदी कार्यक्रम क्रियान्वयन के दिशा-निर्देश एवं लक्ष्य जारी कर दिए हैं।

आपको बता दें कि इस योजना के तहत राजस्थान प्रदेश के धरतीपुत्रों को  तारबंदी के लिए पेरीफरी (परिधि) पर किसानों को लागत का 50 फीसद अथवा अधिकतम राशि 40 हजार रुपये जो भी कम हो प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर अधिकतम तक अनुदान मिलेगा।

वहीं  तारबंदी कार्यक्रम अंतर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों को 10 फीसद अतिरिक्त अनुदान 8 हजार रुपये अर्थात प्रदेश स्कीम से कुल 48 हजार रुपये  दिए जाएंगे। 10 या 10 से अधिक कृषकों द्वारा सामुदायिक स्तर पर तारबंदी के लिए आवेदन करने पर लागत का 70 फीसद अथवा अधिकतम राशि 56 हजार जो भी कम हो प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर अधिकतम तक अनुदान मिलेगा। इसी के साथ ही 400 मीटर से कम होने की स्थिति पर प्रोरेटा बेसिस पर गणना के आधार पर अनुदान देय होगा।

राजस्थान प्रदेश के धरतीपुत्रों को बता दें कि ताराबंदी स्कीम का फायदा प्रदेश के सभी श्रेणी के किसानों को मिलेगा। व्यक्तिगत आवेदन होने की स्थिति में न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर कृषि भूमि एक स्थान पर होना जरूरी है।

बता दें कि कृषक समूह होने कि स्थिति में एक कृषक समूह में न्यूनतम 2 कृषक एवं 1.5 हेक्टेयर कृषि भूमि एवं सामुदायिक रूप से  तारबंदी करने पर न्यूनतम 10 कृषक एवं 5 हेक्टेयर कृषि भूमि एक स्थान पर होना अनिवार्य है।

आपको बता दें कि प्रदेश के इच्छुक किसान जो  तारबंदी स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं वे किसान खुद या नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर राज-किसान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं। आवेदक आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किए जाने की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकते हैं।  

आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जनआधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (जो 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं हो) ट्रेस नक्शा जो की सक्षम स्तर से प्रमाणित हो आवश्यक है। लघु एवं सीमान्त श्रेणी कृषकों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न होना तथा जन आधार कार्ड में सीडिंग (इंट्री) होना आवश्यक है।

इसी के ही किसानों को बता दें कि तारबन्दी किए जाने से पूर्व तथा कार्य पूर्ण होने पर जियो टेगिंग होगी। सब्सिडी राशि किसान के खाते में जमा करने का प्रावधान है। आवेदनों का निस्तारण पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। डेढ़ गुना से अधिक आवेदन होने की स्थिति पर ड्रा यानि लाटरी के द्वारा लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।