हरियाणा में मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत स्वरोजगार के लिए तीन लाख रुपये तक ले सकते हैं ऋण

 

Haryana: हरियाणा प्रदेश सरकार समय समय पर महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत स्वरोजगार के लिए तीन लाख रुपये तक का ऋण मुहैया करवाया जा रहा है।

इस योजना के तहत समय पर किस्तों का भुगतान करने पर तीन वर्षों तक सात प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा दी जाएगी।

हरियाणा महिला विकास निगम की जिला प्रबंधक परमजीत कौर ने बताया कि हरियाणा सरकार ने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने व स्वरोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाकर उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत बैंकों के माध्यम से महिलाओं को तीन लाख रुपये तक का ऋण स्वरोजगार के लिए दिया जाता है।

हरियाणा महिला विकास निगम की जिला प्रबंधक परमजीत कौर ने बताया कि जो महिला हरियाणा की स्थाई निवासी है और जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय पांच लाख रुपये से कम है वह इस योजना की पात्र हैं। इसके लिए आवेदन करने वाली महिला की आयु 18 से 60 साल के बीच होने चाहिए।

इस योजना के तहत समय पर किस्तों का भुगतान करने पर तीन वर्षों तक सात फीसद ब्याज अनुदान राशि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत स्वरोजगार के लिए कोई भी महिला ऋण लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकती है। 

इस योजना के तहत डेयरी, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, थ्री व्हीलर, छोटा सामान ढोने वाला वाहन, सैलून, ब्यूटी पार्लर, बुटीक, फोटोकॉपी की दुकान, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टाल, आइसक्रीम बनाने के यूनिट, बिस्कुट बनाना तथा बैग बनाना सहित कैंटीन सर्विस आदि अनेक तरह के व्यवसाय शुरू कर सकती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा कराना होता है।

इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, दो पासपोर्ट साइज फोटो, रिहायसी प्रमाणपत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आदि शामिल है। इस योजना के तहत महिलाओं को नए रोजगार के अवसर प्रदान होंगे और आत्मनिर्भर बनेंगी। उन्होंने अधिक से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया है।