Haryana Happy Card: हरियाणा वासियों के लिए खुशखबरी, अब रोडवेज बस में कर सकेंगे फ्री यात्रा, ऐसे करें आवेदन

 

Haryana Happy Card: हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर लोगों के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जाती है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने एक नई योजना शुरु की है। इस योजना का नाम "हैप्पी कार्ड" है। इस योजना के तहत 22.89 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा।

इस स्कीम का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनकी सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपये या उससे कम है। सरकार ने इस योजना में आवेदन करने के लिए नया पोर्टल शुरु किया है। इसके माध्यम से लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

हरियाणा हैप्पी(Happy Card) कार्ड क्या है?

हरियाणा सरकार ने हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के अंतर्गत 1 लाख 80 हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए ‘हैप्पी कार्ड’ (Happy Card) की घोषणा की है। इसके तहत, लाभार्थी को प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा।

यह योजना के अंतर्गत हरियाणा में 22.89 लाख परिवारों के 84 लाख लोगों को लाभ पहुंचाया जाएगा।  मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना की शुरुआत करते हुए अंत्योदय परिवार के 6 सदस्यों को संकेतिक रूप से मोबिलिटी कार्ड प्रदान किए गए हैं।

हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत, लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का आनंद लेने के लिए ई-टिकटिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा, और एक स्मार्ट कार्ड (हैप्पी कार्ड) जारी किया जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के लिए लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

हरियाणा हैप्पी (Happy Card)  कार्ड लाभ एवं विशेषताएं

हरियाणा सरकार अंत्योदय परिवारों के लिए एक योजना लेकर आई है, जिसके तहत उन्हें ‘हैप्पी कार्ड’ प्रदान किया जाएगा। इसके जरिए वे सालाना 1000 किलोमीटर की निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। एक कार्ड के लिए आवेदक को ₹50 का शुल्क देना होगा। कार्ड की कुल लागत ₹109 होगी, जिसमें वार्षिक रख-रखाव के लिए ₹79 का शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। एक परिवार के सभी सदस्यों के लिए अलग-अलग कार्ड बनेगा।

हरियाणा हैप्पी(Happy Card)   कार्ड पात्रता

इस योजना के अंतर्गत, जिन परिवारों की सालाना आमदनी एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें इसका लाभ मिल सकता है। इसके लिए आवेदक को हरियाणा के मूल निवासी होना जरूरी है। 

इस योजना में, अंत्योदय श्रेणी में आने वाले परिवारों को भी लाभ मिलेगा। आय की पुष्टि के लिए, उनकी परिवार पहचान पत्र में आय की वेरीफिकेशन होनी चाहिए।

Haryana Happy Card दस्तावेज

 परिवार पहचान पत्र
 आधार कार्ड
 आधार से रजिस्टर मोबाइल नंबर
 पासपोर्ट साइज फोटो

Haryana Happy Card Apply Online?

आप पहले हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए।

होम पेज पर “हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करें” वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।

अब आपको परिवार पहचान पत्र नंबर और कैप्चा कोड डालना होगा।

“ओटीपी भेजें” वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और ओटीपी को सत्यापित करें।

जब ओटीपी सत्यापित हो जाए, तो आपके सामने परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी आएगी।

जिस सदस्य के लिए आप हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसका चयन करें।

अब आपको मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर डालना होगा।

कैप्चा कोड भी डालें और “ओटीपी भेजें” वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।

अब आपके आधार नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, जो आपको डालना होगा और सत्यापित करना होगा।

अब “आवेदन करें” वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।

इस तरीके से आप हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जब आपका आवेदन प्रस्तुत हो, तो 15 दिनों बाद आप अपने निकटतम रोडवेज कार्यालय में जाकर हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।