हरियाणा में निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों के लिए नियम सख्त होगी कार्रवाई 

 

हरियाणा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भारी वाहनों के लिए सख्त नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों के लिए भी नियम सख्त किए गए हैं। मिट्टी, रेत, सीमेंट, पत्थर और रोड़ी ले जाने वाले वाहनों को ढंककर चलाना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम और प्रदूषण नियंत्रण मानकों के तहत चालान किया जाएगा। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जागरूकता अभियान भी चलाएं, ताकि वाहन चालक नियमों का पालन करें और सडक़ सुरक्षा सुनिश्चित हो सके



हरियाणा प्रदेश में वाहन पंजीकरण गड़बड़ी मामला मिलने पर अब, सभी जिलों के एसडीएम व आरटीओ कार्यालयों में जांच के आदेश
हरियाणा प्रदेश के अंदर अंबाला में वाहनों के पंजीकरण के अंदर अनियमितता मिली। अब यहां पर मिली अनियमितता के बाद कड़ा संज्ञान लिया गया है। प्रदेश सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। हरियाणा प्रदेश के परिवहन मंत्री अनिल विज ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए प्रदेश के सभी उप मंडल (नागरिक) कार्यालयों और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) में जांच के निर्देश दिए हैं।


कैबिनेट मंत्री ने राजस्व और परिवहन विभाग के अतिरिक्त सचिवों को निर्देश दिए हैं कि इस केस की जांच राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के माध्यम से भी कराई जाए। अंबाला में एसडीएम कार्यालयों के माध्यम से तमिलनाडु सहित अन्य प्रदेशों में अधूरे पतों पर वाहन पंजीकरण के मामले सामने आए। ये मामले सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है।


कैबिनेट मंत्री विज ने स्पष्ट कहा कि यह गड़बड़ी केवल अंबाला तक सीमित नहीं हो सकती, बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों के कार्यालय भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसलिए पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर जांच जरूरी है।


बस ऑपरेटरों को दिए सख्त निर्देश
प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने स्टेज कैरिज स्कीम-2016 के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। विज ने कहा कि निजी बस संचालकों को छात्रों, रियायती और फ्री पास धारकों को अनिवार्य रूप से यात्रा करानी होगी। इसके बदले सरकार कोई अतिरिक्त अनुदान नहीं देगी।