Haryana Voter List: SIR में वोटर लिस्ट से कट गया नाम तो न हों परेशान, दोबारा जुड़वाने का मिला मौका
mahendra india news, new delhi
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूची से छूटे लोगों को अपना नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल करवाने का एक और अवसर दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरे पंजीकरण की श्रेणी में चिह्नित ऐसे मतदाता, जिनके गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं होने के कारण नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके थे, अब दोबारा अपना गणना प्रपत्र जमा करवा सकेंगे।
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ऐसे मतदाताओं की मतदान केंद्र के अनुसार सूची संबंधित मतदान केंद्रों के सूचना पट्ट, पंचायत भवनों, शहरी स्थानीय निकाय कार्यालयों और अधिकारियों के कार्यालयों में दोबारा प्रदर्शित की जाएगी। इसके अलावा ये सूचियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा की वेबसाइट पर पढ़ने योग्य पीडीएफ प्रारूप में भी उपलब्ध करवाई जाएंगी।
गणना प्रपत्र के साथ घोषणा-पत्र भी करना होगा जमा
संबंधित मतदाता अपना विधिवत भरा हुआ गणना प्रपत्र अपने वर्तमान सामान्य निवास स्थान से संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के पास जमा करवा सकेंगे। मतदाता निर्वाचन आयोग की वेबसाइट और ईसीआईनेट मोबाइल ऐप के माध्यम से भी प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए नाम हटाए जाने से पहले वाला मतदाता पहचान पत्र नंबर इस्तेमाल किया जा सकेगा।
बूथ स्तर के अधिकारी घर-घर जाकर करेंगे संपर्क
ऐसे मतदाताओं तक पहुंचने के लिए बूथ स्तर के अधिकारी राजनीतिक दलों के बूथ स्तर के अभिकर्ताओं के समन्वय से घर-घर जाकर संपर्क करेंगे। इसके लिए पड़ोसियों, परिवार के सदस्यों और उपलब्ध संपर्क माध्यमों की भी मदद ली जाएगी। अधिकारियों की ओर से मतदाताओं को प्रपत्र जमा करवाने की प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन दिया जाएगा।
निवास स्थान नहीं बदलने वालों को देना होगा घोषणा-पत्र
जिन मतदाताओं ने अपना निवास स्थान नहीं बदला है, वे हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र के साथ निर्धारित अनुलग्नक-बी में घोषणा-पत्र संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी या बूथ स्तर के अधिकारी के पास जमा करवा सकेंगे। इसमें पहले गणना प्रपत्र जमा नहीं करवा पाने का कारण बताना होगा। ईसीआईनेट पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के माध्यम से ऑनलाइन प्रपत्र जमा करवाने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।
हरियाणा में ही पता बदलने पर अलग प्रपत्र भरने की जरूरत नहीं
यदि किसी मतदाता ने हरियाणा राज्य के भीतर ही अपना निवास स्थान बदला है, तो उसे पता बदलने के लिए निर्धारित प्रपत्र-8 जमा करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मतदाता नए पते और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का विवरण देते हुए गणना प्रपत्र के साथ निर्धारित अनुलग्नक-सी में घोषणा-पत्र और पते का प्रमाण संबंधित अधिकारी के पास जमा करवा सकेंगे। वहीं, बेघर व्यक्तियों के पास निवास प्रमाण से संबंधित दस्तावेज नहीं होने पर बूथ स्तर के अधिकारी की क्षेत्रीय सत्यापन रिपोर्ट को निवास प्रमाण के रूप में मान्य किया जाएगा।
पहले ही नया पंजीकरण आवेदन कर चुके लोगों को दोबारा आवेदन नहीं करना होगा
विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान नए पंजीकरण के लिए पहले ही प्रपत्र-6 जमा करवा चुके मतदाताओं को दोबारा गणना प्रपत्र और घोषणा-पत्र जमा करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। उनके आवेदनों पर निर्वाचन आयोग की ओर से 3 नवंबर 2026 को जारी स्पष्टीकरण के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
सत्यापन के बाद अंतिम मतदाता सूची में जुड़ेगा नाम
प्राप्त गणना प्रपत्रों और घोषणा-पत्रों का निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 21(1) के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापन किया जाएगा। पात्र पाए जाने वाले मतदाताओं के नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। ऐसे मतदाताओं को विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले आवंटित वही मतदाता पहचान पत्र नंबर दोबारा दिया जाएगा।