एचटेट परीक्षा : परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू,साइबर कैफे,फोटोस्टेट दुकानें और कोचिंग सेंटर रहेंगे बंद
mahendra india news, new delhi
.हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा चार व पांच जुलाई को आयोजित होने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला पुलिस ने व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए हैं। जिले के 24 परीक्षा केंद्रों पर करीब 550 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी सुरक्षा व्यवस्था एवं परीक्षा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए ईआरवी,पीसीआर व राइडर लगातार निगरानी पर रहेंगे ।
पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन ने परीक्षा ड्यूटी में तैनात जिला पुलिस अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए । उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास गहन जांच अभियान चलाया जाए तथा केंद्रों के बाहर अनावश्यक भीड़ एकत्रित न होने दी जाए ।
साथ ही आसपास स्थित कोचिंग संस्थानों और संवेदनशील स्थानों पर भी विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए। एसपी साहब ने बताया कि परीक्षा के दौरान शहर के विभिन्न स्थानों पर पुलिस नाके स्थापित किए जाएंगे,जहां से गुजरने वाले वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की सघन जांच की जाएगी। सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरी सतर्कता एवं सजगता के साथ ड्यूटी निभाने तथा असामाजिक एवं संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभ्यर्थियों के वाहनों की पार्किंग परीक्षा केंद्रों से 200 मीटर की दूरी पर निर्धारित स्थानों पर कराई जाएगी, ताकि परीक्षा केंद्रों के आसपास यातायात प्रभावित न हो और परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
जिला प्रशासन द्वारा परीक्षा अवधि के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश लागू किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू,साइबर कैफे फोटोस्टेट दुकानें और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे इसके अलावा पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति परीक्षा केंद्र परिसर या उसके आसपास अनावश्यक रूप से प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
आदेशों के तहत घातक हथियार, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक सामग्री, तलवार, भाला, बरछा, चाकू, लाठी सहित किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि परीक्षा समाप्त होने तक कोई भी अपने ड्यूटी स्थल को नहीं छोड़े तथा पूरी जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें, ताकि एचटेट परीक्षा शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष वातावरण में संपन्न कराई जा सके ।