इस राज्य में किसानों को खेत में तालाब बनाने के लिए 1.35 लाख रुपये तक मिल रही सब्सिडी, इसके लिए ऐसे उठाएं फायदा 

 
mahendra india news, new delhi

सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए समय समय पर अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। जिसका फायदा उठाकर किसानों को लाभ मिल सके। अब इसी कड़ी में खरीफ सीजन में किसानों को खेती की सिंचाई की सुविधा मिल सके। आपको बता दें कि इसी को लेकर राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए बहुत ही अच्छी पहल की है। 


राजस्थान सरकार की ओर से किसानों को खेत में तालाब बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना का फायदा उठाकर किसान अपने खेत में तालाब बनाकर बरसात जल को संचित कर सकेंगे, इसी के साथ ही पानी को खेतों की सिंचाई में प्रयोग कर सकेंगे। 

आपको बता दें कि राजस्थान में गिरते भू-जल स्तर के कारण खेती किसानी पर सीधा असर पड़ रहा है। सिंचाई की परेशानी से निपटने के लिए राजस्थान प्रदेश के सीएम भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. गिरते भू-जल स्तर के कारण जल के सर्वेक्षण व कुशलतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पर ड्रोप मोर क्रॉप और अदर इन्टरवेशन योजना के तहत फार्म पॉण्ड बनवाया जा रहा है। 


कितनी मिलेगा अनुदान 
आपको बता दें कि इस स्कीम के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सीमांत किसानों को 1200 घन मीटर पर इकाई लागत का 70 प्रतिशत या अधिकतम 73,500 रुपये दिए जाएंगे। इसी के साथ ही कच्चे फार्म पर इकाई लागत का 90 प्रतिशत या 1 लाख 35 हजार रुपये और अन्य श्रेणी के किसानों को लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 63 हजार रुपये, कच्चे फार्म पर और इकाई लागत का 80 प्रतिशत या 1 लाख 20 हजार रुपये प्लास्टिक लाइनिंग, पर जो भी कम हो, अनुदान देय है।  न्यूनतम 400 घन मीटर क्षमता की खेत तलाई (फार्म पौण्ड) पर ही अनुदान देय है। 

ये किसान उठा सकते हैं फायदा
आपको बता दें कि इस स्कीम का फाया उठाने के लिए जिस किसान के पास स्वयं के नाम एक ही स्थान पर न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर और संयुक्त खातेदारी की स्थिति में भी 0.3 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि हो, अनुदान के पात्र होंगे। अनुदान के लिए किसानों को जमाबंदी की नकल 6 माह से पुरानी न हो और जिस खसरे में फार्म पौंड बनाना है उसका राजस्व विभाग द्वारा जारी नक्शा देना होगा। 


जरूरी होंगे ये दास्तावेज 
आपको बता दें कि बता दें कि फार्म पौंड में आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन है, इसमें धरतीपुत्र फायदा लेने के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर जन आधार के माध्यम से या ई-मित्र पर जाकर आवेदन कर सकते है।  योजना का फायदा उठाने के लिए किसान के पास जमाबंदी 6 महीने से पुरानी न हो, तारबंदी करवाये जाने वाले खेत का नक्शा, जन आधार कार्ड और आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है.