Ram Rahim News: डेरा प्रमुख राम रहीम को हाईकोर्ट से झटका, फरलो अर्जी पर हरियाणा सरकार को भेजा नोटिस

 
Ram Rahim News: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राम रहीम को फरलो की मांग वाली याचिका पर हरियाणा सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। इस आवेदन पर पेरोल के मामले में राम रहीम की लंबित याचिका के साथ सुनवाई की जाएगी।

राम रहीम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 21 दिनों की फरलो की मांग की थी। आवेदन में उन्होंने कहा है कि उन्हें कल्याणकारी कार्यों की लिए इस छुट्टी की जरुरत है। याचिकाकर्ता ने हरियाणा सरकार के पास फरलो के लिए आवेदन किया था। लेकिन हाईकोर्ट के 29 फरवरी के आदेश के कारण उसे इसका लाभ नहीं मिल सका था।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में सरकार को अदालत की मंजूरी के बिना याचिकाकर्ता को पैरोल देने से रोक दिया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनके नेतृत्व में डेरे में कई कल्याणकारी गतिविधियां की जाती हैं, जिनमें गरीब लड़कियों की शादी, वृक्षारोपण आदि शामिल हैं।

हरियाणा सरकार तीन या अधिक मामलों में दोषी ठहराए गए और आजीवन कारावास की सजा काट रहे 89 अन्य कैदियों को पहले ही पैरोल दे चुकी है। उच्च न्यायालय ने 7 अप्रैल, 2022 के अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता एक कट्टर अपराधी की परिभाषा में नहीं आता है।

हरियाणा गुड कंडक्ट ऑफ प्रिजनर्स एक्ट के तहत हर साल कैदियों को 70 दिनों की पैरोल और 21 दिनों की फरलो देने का प्रावधान है। याचिकाकर्ता ने अब तक प्राप्त पैरोल या फरलो का दुरुपयोग नहीं किया है और इस प्रकार वह फरलो का हकदार है। याचिकाकर्ता का 20 दिनों का पैरोल और 21 दिनों का फरलो पहले से ही अधिकारियों के समक्ष लंबित है।