एससी वर्ग के किसान 15 जनवरी तक ट्रैक्टर अनुदान के लिए करें ऑनलाइन आवेदन
Dec 29, 2025, 16:57 IST
एससी वर्ग के किसान 15 जनवरी तक ट्रैक्टर अनुदान के लिए करें ऑनलाइन आवेदन
सिरसा, 29 दिसंबर।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सहायक कृषि अभियंता विजय जैन ने बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान जिला के एससी वर्ग के किसानों को नए 45 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर पर सरकार द्वारा अधिकतम तीन लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसान 15 जनवरी तक विभागीय पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटएग्रीहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ वही अनुसूचित जाति के किसान ले सकते हैं जिनके पास कृषि भूमि का स्वामित्व हो। पीपीपी आईडी के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भूमि स्वामित्व भी मान्य होगा। इसके साथ ही आवेदक का नाम मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।
सहायक कृषि अभियंता ने बताया कि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले किसान ने पिछले पांच वर्षों के दौरान ट्रैक्टर पर किसी भी सरकारी योजना का लाभ न लिया हो तथा लाभ मिलने के बाद अगले पांच वर्षों तक ट्रैक्टर को बेच नहीं सकेगा। लाभार्थी किसानों का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा ड्रॉ के माध्यम से जिला स्तर पर किया जाएगा।
चयन के उपरांत चयनित किसान 15 दिनों के भीतर सूचीबद्ध एवं अनुमोदित निर्माताओं से अपनी पसंद का ट्रैक्टर मॉडल चुनकर मोल-भाव कर ट्रैक्टर खरीद सकता है। यदि कोई चयनित किसान निर्धारित समय सीमा में प्रक्रिया पूर्ण नहीं करता है तो प्रतीक्षा सूची में शामिल किसानों को अवसर दिया जाएगा। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान किसी भी कार्य दिवस पर सहायक कृषि अभियंता, सिरसा के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
सिरसा, 29 दिसंबर।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सहायक कृषि अभियंता विजय जैन ने बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान जिला के एससी वर्ग के किसानों को नए 45 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर पर सरकार द्वारा अधिकतम तीन लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसान 15 जनवरी तक विभागीय पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटएग्रीहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ वही अनुसूचित जाति के किसान ले सकते हैं जिनके पास कृषि भूमि का स्वामित्व हो। पीपीपी आईडी के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भूमि स्वामित्व भी मान्य होगा। इसके साथ ही आवेदक का नाम मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।
सहायक कृषि अभियंता ने बताया कि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले किसान ने पिछले पांच वर्षों के दौरान ट्रैक्टर पर किसी भी सरकारी योजना का लाभ न लिया हो तथा लाभ मिलने के बाद अगले पांच वर्षों तक ट्रैक्टर को बेच नहीं सकेगा। लाभार्थी किसानों का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा ड्रॉ के माध्यम से जिला स्तर पर किया जाएगा।
चयन के उपरांत चयनित किसान 15 दिनों के भीतर सूचीबद्ध एवं अनुमोदित निर्माताओं से अपनी पसंद का ट्रैक्टर मॉडल चुनकर मोल-भाव कर ट्रैक्टर खरीद सकता है। यदि कोई चयनित किसान निर्धारित समय सीमा में प्रक्रिया पूर्ण नहीं करता है तो प्रतीक्षा सूची में शामिल किसानों को अवसर दिया जाएगा। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान किसी भी कार्य दिवस पर सहायक कृषि अभियंता, सिरसा के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।