हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी जिला में धारा 163 लागू, एक सप्ताह में जमा करवाने होंगे हथियार
Haryana News: हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर एक अक्टूबर को मतदान होगा। इसके बाद 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। विधानसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर रखते हुए हरियाणा में सिरसा के जिलाधीश शांतनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की के अंतर्गत प्रदत: शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सिरसा में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू कर दी गई है।
सिरसा के जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि इस प्रक्रिया के दौरान किसी कोई भी व्यक्ति को अपने साथ अग्रिय शस्त्र व अन्य प्रकार के हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी। सभी लाइसेंस धारकों को भी आदेश दिए गए है कि वे आगामी एक सप्ताह के अंदर-अंदर अपने हथियार अपने नजदीकी पुलिस थानों में अथवा मंजूरशुदा आर्म डीलर के पास जमा करवाए।
उन्होंने कहा कि तनाव, परेशानी, साधारण दिनचर्या में बाधा जानमाल की हानि, शांति व्यवधान और दंगे होने की आशंका में सार्वजनिक स्थानों पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखनी अति आवश्यक है। डीसी ने कहा कि इन आदेशों के उल्लंघनकर्ता भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अनुसार दंड के भागीदार होंगे।
उन्होंने कहा कि यह आदेश पुलिस विभाग व अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रहे सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों पर जो अपनी ड्यूटी पर तैनात हो उन पर यह नियम लागू नहीं होंगे।