HARYANA में अधिसूचित जल क्षेत्रों में मछली पकड़ने के ठेकों पर मिलेगा अनुदान

 

MAHENDRA INDIA NEWS, NEW DELHI
हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित मत्स्य पालकों के आर्थिक उत्थान और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेकों योजनाएं क्रियांवित की जा रही है। विभाग द्वारा अधिसूचित जल क्षेत्रों में मछली पकड़ने के लिए लिए जाने वाले ठेकों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती।


योजना के अनुसार पात्र लाभार्थियों को अधिसूचित जल क्षेत्रों में मछली पकड़ने के लिए प्राप्त ठेके की वास्तविक बोली राशि का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इस सहायता की अधिकतम सीमा 5 लाख रुपये निर्धारित की गई है। सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मत्स्य पालक भी बड़े स्तर पर मत्स्य व्यवसाय से जुड़ सकें और अपनी आजीविका को मजबूत बना सकें।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) होना आवश्यक है। लाभार्थी हरियाणा का स्थायी निवासी तथा अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होना चाहिए। आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष हो तथा वह किसी सरकारी या अर्ध-सरकारी संस्थान में कार्यरत न हो।


योजना के लिए आवेदन करते समय आवेदक को जन्मतिथि प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मत्स्य प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, विभाग के साथ अनुबंध पत्र तथा ठेके की भुगतान रसीद सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। SIRSA जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र ने बताया कि इस पहल से अनुसूचित जाति वर्ग के मत्स्य पालकों को आर्थिक सहायता मिलेगी, मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर विकसित होंगे।