डेमोलेशन चार्ज जमा न करने वालों की जमीन की जमाबंदी में दर्ज होगा इंद्राज
mahendra india news, new delhi
नगर योजनाकार विभाग द्वारा जारी नोटिस के बावजूद डेमोलेशन चार्ज की रिकवरी राशि जमा नहीं कराने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति की भूमि की जमाबंदी में रिकवरी का इंद्राज दर्ज करवाया जाएगा। इसके बाद जमीन की खरीद-फरोख्त, ऋण लेने अथवा अन्य राजस्व संबंधी प्रक्रियाओं से पहले संबंधित व्यक्ति को बकाया रिकवरी राशि जमा करवानी होगी।
यह निर्देश उपायुक्त शांतनु शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित जिला टास्क फोर्स की बैठक में दिए गए। बैठक में शहरी एवं नियंत्रित क्षेत्रों में अनाधिकृत निर्माण तथा अवैध कॉलोनियों से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। विशेष रूप से तीन वर्ष से अधिक पुराने मामलों में डेमोलेशन चार्ज जमा न करवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों के मामलों में विभाग किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरते तथा संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत सख्त कदम उठाए जाएं।\
बैठक में जिला नगर योजनाकार कर्मवीर सिंह ने बताया कि विभाग अवैध निर्माण एवं अवैध कॉलोनियों के मामलों में लगातार कार्रवाई कर रहा है। इंफोर्समेंट ब्यूरो को निर्देश दिए गए हैं कि जिन मामलों में एफआईआर दर्ज हैं, उनमें शीघ्रता से जांच पूरी कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किए जाएं। साथ ही जिन मामलों में अभी तक चालान दाखिल नहीं हुए हैं, उनमें भी जांच प्रक्रिया को तेज कर जल्द से जल्द चालान पेश किए जाएं।
बैठक में एसडीएम राजेंद्र कुमार, एएसपी आदर्शदीप, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता संजय सभ्रवाल, जिला न्यायवादी विनोद भांभू तथा संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।