हरियाणा में मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत मिलती है 5 लाख रुपये तक की सहायता 

Under the Chief Minister's Farmer and Agricultural Labourer Life Security Scheme in Haryana, assistance of up to Rs 5 lakh is available.
 
 

हरियाणा प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश की हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए चलाई जा रही सीएम किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के अंतर्गत किसानों, खेतीहर मजदूरों, मार्केट यार्ड में काम करने वाले मजदूरों को कृषि मशीनरी पर कार्य करने के दौरान मृत्यु या अंगहानि होने पर 37,500 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।



योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं को शामिल किया गया है। इनमें कृषि मशीनरी, औजार, उपकरण या यंत्रों के उपयोग के दौरान हुई दुर्घटनाएं, कुआं खोदते या ट्यूबवेल लगाने के समय हादसे, गन्ना क्रशर, चाफ कटर या थ्रेशर चलाते समय दुर्घटनाएं शामिल हैं। इसके अलावा कुआं खोदते या संचालन के दौरान जहरीली गैस से होने वाली दुर्घटनाएं, बिजली करंट लगने से होने वाली घटनाएं, कृषि उपज को वाहन में ले जाते समय पशु, बैलगाड़ी, ट्रक या अन्य वाहन से दुर्घटना, कीटनाशक, पेस्टिसाइड या खरपतवार नाशक दवाओं के उपयोग से नुकसान, मार्केट यार्ड में माल उतारते या तोलते समय दुर्घटनाएं तथा सांप या अन्य जहरीले जीवों के काटने से मृत्यु भी इस योजना में शामिल हैं।



सहायता राशि के रूप में विभिन्न स्थितियों के लिए अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं। दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5,00,000 रुपये की सहायता दी जाती है। रीढ़ की हड्डी टूटने या अन्य कारणों से स्थायी अपंगता की स्थिति में 2,50,000 रुपये दिए जाते हैं। दो अंगों या दोनों आंखों की पूर्ण हानि या गंभीर चोट की स्थिति में 1,87,500 रुपये तथा एक अंग की हानि या स्थायी गंभीर चोट पर 1,25,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा पूरी उंगली कटने पर 75,000 रुपये और आंशिक उंगली क्षति पर 37,500 रुपये की सहायता दी जाती है।