मातृत्व लाभ योजना के तहत महिला श्रमिकों को मिलते हैं 36,000 रुपये, दो बच्चों तक मिलेगी सहायता
Haryana Government के श्रम विभाग द्वारा महिला श्रमिकों के हित में मातृत्व लाभ योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य प्रसूता महिलाओं को आर्थिक सहयोग प्रदान कर उनके तथा नवजात शिशु के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। योजना के तहत कुल 36,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। Under the Maternity Benefit Scheme, women workers get Rs 36,000, assistance will be provided for up to two children इस राशि में से 30,000 रुपये मातृत्व लाभ के रूप में दिए जाते हैं, जबकि 6,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता पौष्टिक आहार के लिए प्रदान की जाती है। यह संपूर्ण राशि बच्चे के जन्म के उपरांत देय होती है, जिससे प्रसूता महिला को उचित देखभाल और पोषण मिल सके।
योजना की प्रमुख शर्तें
मातृत्व लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को निर्धारित क्लेम फॉर्म-9 में आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन के साथ बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। यह लाभ अधिकतम दो बच्चों तक दिया जाता है। हालांकि, मातृत्व लाभ दो बच्चों तक दिया जाता है लेकिन विशेष शर्त अनुरूप 3 लड़कियों के जन्म पर भी दिया जाता है। यदि पति द्वारा किसी अन्य विभाग, बोर्ड या निगम से पितृत्व लाभ प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में मातृत्व लाभ देय नहीं होगा।
योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण जरूरी
Haryana में कामगारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रम विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। विशेष रूप से निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है, तभी वे विभाग द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। श्रम विभाग का उद्देश्य अधिक से अधिक निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता योजनाओं से जोड़ना है, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। Haryana Government की यह योजना महिला श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो मातृत्व के दौरान आर्थिक सहयोग प्रदान कर परिवार को संबल देती है।-कुलदीप सिंह एएलसी