हरियाणा प्रदेश में बीपीएल परिवार की महिलाओं को मिलेगी यह खास सुविधा, 28 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन
हरियाणा प्रदेश में बीपीएल परिवारों की महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश कैथल जिले के अंदर महिलाओं को 21 दिवसीय चालक प्रशिक्षण और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कैथल जिले की जिला उपायुक्त अपराजिता ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम, पंचकुला द्वारा महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक विशेष पहल शुरू की गई है।
उन्होंने बताया कि निगम द्वारा कैथल स्थित अशोक लेलैंड ड्राइविंग ट्रेनिंग संस्थान में 21 दिवसीय चालक प्रशिक्षण और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिले की इच्छुक पात्र उम्मीदवार 28 फरवरी 2026 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
इस प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने के लिए दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों के साथ 28 फरवरी तक ई-मेल करें। इसी के साथ ही आवेदन पत्र भरकर पंजीकृत डाक द्वारा या स्वयं जिला कार्यालय में भी जमा करवा सकते हैं। आवेदन में मोबाइल नंबर, ई-मेल एड्रेस और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां लगाना आवश्यक है।
जिला उपायुक्त ने बताया कि यह प्रशिक्षण विशेष रूप से हरियाणा की उन लड़कियों और महिलाओं के लिए है जो हरियाणा प्रदेश की स्थाई निवासी हैं और गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी में आती हैं। यह प्रशिक्षण पूरी तरह से मुफ्त प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को एक हजार रुपये का वजीफा भी दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि आवेदक की आयु 18 साल से 45 साल के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास अनिवार्य है, हालांकि उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। आवेदक की दृष्टि अच्छी होनी चाहिए (कलर ब्लाइंडनेस न हो) और उनके पास वैध लर्नर लाइसेंस होना अनिवार्य है। केवल वही महिलाएं आवेदन कर सकती हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र में एक लाख 80 हजार या इससे कम है।