हरियाणा में अवैध कॉलोनियों पर चलेगा पीला पंजा, हरियाणा में 2600 अवैध कॉलोनियों की जांच ACB को सौंपी, सैकड़ों अफसरों की नौकरी पर खतरा

 
mahendra india news, new delhi

हरियाणा प्रदेश में जिला व कस्बों के अंदर अवैध रूप से कॉलोनी काट कर मुनाफा कमाया जा रहा है। इस कार्य में कई अधिकारी भी ऐसा करने वालों के साथ शामिल है। अब हरियाणा सरकार और एसीबी यानि एंटी करप्शन ब्यूरो एक्शन मोड़ में आते हुए नगर निगम और परिषदों से अवैध कॉलोनियों के पिछले 10 वर्ष का रिकॉर्ड खंगाल रही है, इस मामले में बड़े अधिकारी और भू-माफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है।

ACB मोड़ में आते हुए नगर निगम और परिषदों से अवैध कॉलोनियों के पिछले 10 YEAR का रिकॉर्ड खंगाल रही है, इस मामले में बड़े अफसरों और भू-माफियाओं के खिलाफ FIR दर्ज की जा सकती है।

HARYANA में अवैध रूप से बसी कॉलोनियों और उन्हें संरक्षण देने वाले अधिकारियों की अब खैर नहीं है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद HARYANA सरकार और ACB एक्शन मोड में आ गए हैं। HARYANA में आबाद हुई 2600 से अधिक अवैध कॉलोनियों की जांच अब  ACB करेगी

एसीबी प्रमुख A.S. चावला ने रेंज स्तर पर विशेष टीमों का गठन किया है। इन टीमों की कमान SP स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई है। टीमें नगर योजनाकार विभाग  नगर निगम और परिषदों से पिछले 10 साल का रिकॉर्ड खंगाल रही हैं। जांच का मुख्य केंद्र यह है कि किन अधिकारियों की मिलीभगत से ये अवैध निर्माण हुए। एसीबी के महानिदेशक ए.एस. चावला ने बताया कि "हाईकोर्ट के आदेशानुसार पूरे HARYANA में जांच की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सभी जिलों से डेटा जुटाया जा रहा है और जल्द ही विस्तृत रिपोर्ट माननीय अदालत को सौंप दी जाएगी। जांच में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।"

सूत्रों के मुताबिक, शुरुआती जांच में ही सैकड़ों अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अवैध निर्माणों को बढ़ावा देने वाले नगर निगम और संबंधित विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। आने वाले दिनों में कई बड़े अफसरों और भू-माफियाओं के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज हो सकती है।

'पीला पंजा' गुरुग्राम में चलने की तैयारी

हाईकोर्ट ने विशेष रूप से गुरुग्राम प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि मानसून की शुरुआत से पहले जलभराव रोकने के लिए सभी अवैध अतिक्रमण और संरचनाओं को हटाया जाए। स्टिल्ट प्लस 4 नीति के उल्लंघन वाले निर्माणों पर विशेष नजर रहेगी। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी भी निर्माण को गिराने से पहले नियमों के तहत नोटिस देना अनिवार्य होगा।

कृषि भूमि पर 2600 कॉलोनियां अवैध
पिछले एक दशक में HARYANA में प्रॉपर्टी डीलरों और भ्रष्ट अधिकारियों के गठजोड़ ने कृषि भूमि पर अवैध रूप से 2600 से ज्यादा कॉलोनियां काट दीं। अब जब हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर ACB को शामिल कर लिया है, तो यह माना जा रहा है कि यह हरियाणा के इतिहास की सबसे बड़ी प्रशासनिक सफाई हो सकती है।