इस तारीख तक कर सकते है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत Primium भुगतान, जाने आवेदन का तरीका ​​​​​​​

 

सिरसा, 11 जून: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिला में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को खरीफ 2024 के लिए बीमा को लेकर हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार अधिकृत किया गया है, जिसमें खरीफ फसलों के लिए धान, कपास, बाजरा, मूंग व मक्का को लिया गया है। इसमें किसान को बीमा करवाने के लिए प्रति हेक्टेयर निर्धारित राशि वहन करनी होगी।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डा. सुखदेव सिंह ने बताया कि खरीफ 2024 की फसलों की प्रीमियम राशि धान फसल के लिए 2023.8/- रुपये, कपास के लिए  5176.25/- रुपये, बाजरा के लिए 975.58/- रुपये, मक्का के लिए 1037.84/- रुपये व मूंग के लिए 908.1/-रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से किसान द्वारा बीमा करवाने के लिए वहन करना होगा तथा बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 तक है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऋणी किसानों के लिए वैकल्पिक है तथा फसल बदलने वाले किसान अंतिम तिथि से कम से कम 2 दिन पूर्व (29 जुलाई 2024) तक बैंक में फसल बदलवा सकते है, यदि ऋणी किसान फसल बीमा नहीं करवाना चाहते है तो वे संबंधित बैंक को लिखित में अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व (24 जुलाई 2024) सूचित करें।

इसके अतिरिक्त गैर-ऋणी किसान यदि फसल बीमा करवाना चाहते हैं तो वे अपनी जमीन की फर्द, जमीन की खेवट नंबर, बैंक पासबुक के प्रथम पेज की फोटो प्रति, आधार कार्ड, फसली गांव, फसल बिजाई सर्टिफिकेट व मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पंजीकरण करवाने उपरांत सी.एस.सी. से संपर्क करें।

उन्होंने सी.एस.सी. सेंटर के इंचार्ज से कहा है कि वे किसान की फसल बीमित करते समय सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर जरूर अपलोड करें तथा किसान का स्वयं का मोबाइल नंबर व ई-मेल पोर्टल पर पंजीकरण करें ताकि बीमा संबंधित पत्राचार बीमा कम्पनी सीधे किसान से कर सके।

उन्होंने जिला के किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसलों का बीमा करवाएं ताकि इस योजना का लाभ उठा सकें। अधिक जानकारी के लिए किसान खंड कृषि अधिकारी/एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी से भी संपर्क कर सकते हैं।