हरियाणा में पराली जलाने पर 72 एफआईआर दर्ज, 44 किसान गिरफ्तार

पराली जलाने पर 1256 चालान कर 33 लाख रुपये वसूला जुर्माना

 

mahendra india news, new delhi

पराली जलाने वालों पर पूरी तरह से सख्ती की जा रही है। सरकार ने सख्ती बढ़ाते हुए निर्देश जारी किया कि पराली की आग पर काबू न पाने के लिए जिला उपायुक्तों और स्टेशन हाउस अफसर को जिम्मेदार माना जाएगा। हरियाणा प्रदेश में अभी तक पराली जलाने के केसों में 72 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसी के साथ 44 किसान गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 1256 के चालान करते हुए 33 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है।

BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल पर प्रतिबंध
आपको ये भी बता दें कि हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया कि गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल एलएमवी (4 व्हीलर) पर तत्काल प्रभाव से 30 नवंबर तक या वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जीआरएपी स्टेज-3 को रद किए जाने तक प्रतिबंध लगा दिया है। 


आपातकालीन सेवाओं में तैनात वाहनों, पुलिस वाहनों और प्रवर्तन के लिए उपयोग किए जाने वाले सरकारी वाहनों को छूट रहेगी।इन जिलों में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल एलएमवी (4 व्हीलर) का उपयोग करते पाए जाने वाले उल्लंघनकर्ताओं पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत केस दर्ज किया जाएगा। NCR जिलों में पंजीकृत वाहनों पर होलोग्राम आधारित रंगीन स्टिकर लगाने के संबंध में उन्होंने कहा कि 14 नवंबर 2018 से 31 जनवरी 2023 के बीच एनसीआर जिलों में लगभग 10 लाख गाडिय़ों को कलर-कोड किया गया है।