हरियाणा में आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के लिए मुआवजा निर्धारित करने के लिए कमेटी गठित 

इतने महीने के अंदर मिलेगा मुआवजा 

 

mahendra india news, new delhi

कई बार पशुओं के कारण दुघर्टना हो जाती है। इससे कई व्यक्तियों की जान भी चली जाती है। HARYANA के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि राज्य सरकार ने आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के लिए मुआवजा निर्धारित करने के लिए सभी जिलों में लिला उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का फैसला लिया है। यह कमेटी दावा प्रस्तुत किए जाने के 4 महीने के अंदर मुआवजे पर अपना फैसला देगी।

मुख्य सचिव ने पंजाब एवं HARYANA उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक फैसले को लागू करने के संबंध में बुलाई गई बैठक में जिला स्तरीय कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गये हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि ऐसे मामलों में मुआवजे के बारे में फैसला लेते समय मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के दिशा-निर्देशों और मानकों को ध्यान में रखा जाएगा।


मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि हालांकि HARYANA प्रदेश सरकार द्वारा ऐसी दुर्घटनाओं के कारण मुआवजा देने के लिए पहले से ही दीन दयाल अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि उच्च न्यायालय के निर्णय के मुताबिक इस योजना में भी उपयुक्त संशोधन किया जाएगा।