Haryana : डेरा प्रमुख बाबा राम रहीम की बढ़ी परेशानी, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया Notice, जाने 

 

Haryana News : सिरसा के डेरा प्रमुख राम रहीम को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सिरसा डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख को रणजीत सिंह हत्याकांड में बरी किए जाने से जुड़े केस में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। डेरा के मैनेजर रणजीत सिंह की साल 2002 में हत्या कर दी गई थी।

इस केस में सीबीआई अदालत ने डेरा प्रमुख राम रहीम को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इसी वर्ष 28 मई को इस मामले में डेरा प्रमुख और 4 अन्य व्यक्तियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट के इसी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करने पर सहमत हो गया। इसी कड़ी में सोमवार को डेरा प्रमुख राम रहीम और बाकी पक्षों को नोटिस जारी करके उनसे 4 सप्ताहे के अंदर में जवाब मांगा गया है।

गौरतलब है कि रणजीत सिंह हत्याकांड में डेरा प्रमुख राम रहीम और 4 अन्य व्यक्तियों को बरी करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। यह याचिका जगसीर सिंह की ओर से उनके एडवोकेट सत्यमित्रा ने दायर की थी। बता दें कि इसमें हाईकोर्ट के 28 मई के आदेश को चुनौती दी गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने डेरा प्रमुख राम रहीम और अन्य 4 अन्य को नोटिस जारी किए।

दुष्कर्म मामले में हुई 20 वर्ष की सजा
बता दें कि उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि नवंबर 2023 में जांच करने वाली सीबीआई अपराध के मकसद को स्थापित करने में विफल रही और इसके बजाय आरोपी पक्ष का मामला "संदेह में घिरा हुआ" था। सिरसा मुख्यालय वाला डेरा प्रमुख, जो अपनी 2 महिला शिष्य के साथ दुष्कर्म के लिए 20 वर्ष की जेल की सजा काट रहा है, वर्तमान में हरियाणा की रोहतक जिले में सुनारिया जेल में बंद है।

10 जुलाई 2002 को मारी गई थी गोली
बता दें कि 10 जुलाई 2002 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र के खानपुर कोलियान गांव में डेरा के अनुयायी रणजीत सिंह की गोली मारकर मर्डर कर दिया गया। कथित तौर पर उनकी हत्या एक गुमनाम पत्र के सामने आने के बाद संदिग्ध भूमिका के लिए की गई थी। इसमें बताया गया था कि कैसे डेरा प्रमुख द्वारा डेरा मुख्यालय में महिलाओं का यौन शोषण किया जा रहा था।

बरी करने का फैसला हाईकोर्ट द्वारा डेरा प्रमुख राम रहीम और 4 अन्य द्वारा दायर अपील पर आया था। इन्हें अक्टूबर 2021 में हरियाणा की पंचकूला में विशेष सीबीआई कोर्ट ने दोषी ठहराया था। सीबीआई कोर्ट ने इस केस में डेरा प्रमुख राम रहीम, अवतार सिंह, कृष्ण लाल, जसबीर सिंह और सबदिल सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। एक आरोपी इंदर सैन की 2020 में मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी।

सह-आरोपियों के साथ मिलकर रची साजिश
सिरसा के डेरा प्रमुख राम रहीम को अपने सह-आरोपियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया गया था। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक डेरा प्रमुख का मानना था कि गुमनाम पत्र के प्रसार के पीछे रणजीत सिंह का हाथ था और उसने उसकी हत्या की साजिश रची। 2017 में डेरा प्रमुख राम रहीम को 2 महिला शिष्य से दुष्कर्म के लिए 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई थी। डेरा प्रमुख और 3 अन्य को 16 वर्ष पहले एक पत्रकार की हत्या के लिए 2019 में भी दोषी ठहराया गया था।