Haryana Govt: हरियाणा सरकार ने आज लिये 3 बड़े फैसले, किसानों, कर्मचारियों को होगा मोटा मुनाफा
Haryana Govt: हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन चर्चा उपरांत छ: विधेयक पारित किए गए। इनमें हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2024, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2024,
हरियाणा माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024, हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक, 2024, हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता),विधेयक, 2024 तथा हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता), विधेयक, 2024 शामिल हैं।
हरियाणा सरकार ने किसानों के हक में बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि प्रदेश में किसानों के खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन बिजली की लाइनों के लिए मुआवजा नीति बनाई हुई है। नीति के तहत किसान को टावर एरिया की जमीन के लिए मार्केट रेट का 200 % मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है।
साथ ही, खेत से गुजरने वाली लाइन के नीचे की भूमि के लिए भी किसानों को मार्केट रेट का 30% मुआवजे का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि झज्जर के किसानों ने खेतों के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन तारों के सम्बन्ध में उनसे मुलाकात की थी। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने तत्परता से काम किया है।
हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता), विधेयक, 2024 पर शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा ने कहा कि हमारी सरकार ने अतिथि अध्यापकों की सेवाएं सुरक्षित की हैं। प्रदेश सरकार किसी भी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं में कटौती नहीं करेगी।
शिक्षा मंत्री ने सदन को जानकारी दी कि इसी प्रकार एक और महत्वपूर्ण बिल हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता), विधेयक, 2024 है। इसके तहत तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अतिथि संकाय/अनुदेशकों की सेवा की सुनिश्चितता होगी।
चंडीगढ़ में हरियाणा की नई विधानसभा के निर्माण के विषय पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि चंडीगढ़ में हरियाणा की विधानसभा का निर्माण एक गंभीर विषय है और इस पर सभी पार्टियों को एकमत होकर अपनी बात रखनी चाहिए। इस विषय पर विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं।