हरियाणा सरकार ने व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना से मिलेगा फायदा 

व्यापारी वन टाइम सैटलमेंट योजना का उठाए लाभ 

 

 mahendra india news, new delhi

HARYANA सरकार ने व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना के माध्यम से 30 जून 2017 से पहले के बकाया करों पर ब्याज व जुर्माना माफ करने का व्यापारियों को सुनहरी अवसर प्रदान किया है। जिन व्यापारियों का जीएसटी लागू होने से पहले का कर बकाया है वे विभाग से सेटलमेंट कर एकमुश्त राशि का भुगतान कर सकते हैं। जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि इस योजना से व्यापारियों को फायदा मिल रहा है। 


SIRSA के जिला उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) शफीक मोहम्मद ने जानकारी देते हुए बताया कि HARYANA सरकार द्वारा वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत बकाया कर पर ब्याज व जुर्माना बिल्कुल माफ कर दिया गया है व मूल कर पर भी भारी रियायत दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले के व्यापारियों के लिए कर भुगतान करने का यह एक बेहतरीन मौका है। 

उन्होंने बताया कि यदि बकाया राशि 10 लाख रुपये से कम है तो उसका भुगतान 30 मार्च तक करना होगा और यदि 10 लाख से 25 लाख रुपये की राशि के बीच है तो इसका भुगतान दो किस्तों में किया जा सकता है। यदि 25 लाख रुपये से ज्यादा कर की राशि है तो इसका भुगतान तीन किस्तों में विभाग से सेटलमेंट के माध्यम से किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि पहले 90 दिनों में 40 % राशि, अगले 90 दिनों में 30 फीसद राशि व अंतिम 90 दिनों में 30 फीसद राशि का भुगतान आबकारी एवं कराधान विभाग को करना होगा। व्यापारियों को जागरूक करने के लिए जिलें में अभियान चलाए जा रहे है। साथ ही जिले के व्यापारी कार्यालय में आकर आबकारी एवं कराधान अधिकारी सुरेंद्र गोदारा (नोडल आफिसर) से किसी भी कार्य दिवस पर बिक्री कर विभाग में आकर इस योजना की जानकारी व लाभ उठा सकते है।