Income Tax Notice : अगर आपके खाते में भी है इतना पैसा, तो आ सकता है Income Tax का नोटिस, जानिए क्या कहता है नियम

आज के समय में ऑनलाइन पेमेंट के चलते लोगों ने कैश रखना बहुत कम कर दिया है।
 
Income Tax Notice : आज के समय में ऑनलाइन पेमेंट के चलते लोगों ने कैश रखना बहुत कम कर दिया है। लोग ऑनलाइन पेमेंट को बहुत सेफ मानते हैं। इस कारण वह अपने खाते में पैसा जरुर रखते हैं। बैंक में रखे गए पैसे पर ब्याज भी मिलता है।

इस बीच कई बार लोग लाखों रुपये अपने बैंक अकाउंट में जमा करके रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं एक लिमिट से ज्यादा पैसा होने पर भी आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है। 

इनकम टैक्स को जानकारी होनी जरूरी

देशभर में ज्यादातर लोगों के पास सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता होता है जिसमें वह अपना पैसा सेव करते हैं और ज्यादातर ट्रांजेक्शन इसी अकाउंट से किया जाता है। एक व्यक्ति जितना चाहे उतना पैसा इस अकाउंट में रख सकता है।

लेकिन इसपर एक शर्त है कि जमा की गई राशि इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इससे जुड़ी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी।

इतने लाख से ज्यादा पैसे हैं तो…

आपको बता दें कि आईटीआर डिपार्टमेंट को यह जानकारी होती है कि हर बैंक में हर किसी कस्टमर के अकाउंट में कितने पैसे जमा हैं। ऐसे में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज की तरफ से यह सुनिश्चित किया गया है कि अगर किसी कस्टमर के अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज्यादा पैसे जमा हैं तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाए।

म्यूचुअल फंड, कैश डिपॉजिट, बॉन्ड और शेयरों में इन्वेस्टमेंट और फॉरेन करेंसी जैसे ट्रैवलर चेक, फॉरेक्स कार्ड और ऐसी बाकी चीजों को खरीदने पर भी 10 लाख रुपए की यह लिमिट लागू होती है।