सिरसा में नशा तस्कर पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 38.50 लाख की संपत्ति अटैच
mahendra india news, new delhi
नशे का धंधा करके करोड़ों की संपत्ति खड़ी करने वालों पर अब सिरसा पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में डिंग थाना क्षेत्र के गांव शेरपुर निवासी सोहनलाल पुत्र रामजीलाल की करीब साढ़े 38 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति अटैच करने के आदेश जारी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक,आरोपी ने यह संपत्ति नशा तस्करी से अर्जित की थी। इस कार्रवाई से नशे के कारोबार में जुटे लोगों को साफ संदेश दिया गया है कि नशे की काली कमाई से बनाई गई संपत्ति पर भी कानून का शिकंजा कस सकता है।
राजस्व विभाग दिल्ली को भेजा था संपत्ति का ब्यौरा
SIRSA SP दीपक सहारन ने बताया कि डिंग थाना पुलिस ने आरोपी की संपत्ति का पूरा ब्यौरा जुटाकर सक्षम प्राधिकारी एवं राजस्व विभाग दिल्ली को भेजा था। इसके बाद मादक पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 68एफ(2) के तहत आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज संपत्तियों को अटैच करने के आदेश जारी किए गए हैं। अटैच की गई संपत्ति में 15 मरले भूमि दो कार व दो बाइक शामिल है ।संबंधित विभागों को नोटिस भेज दिए गए हैं। अब आरोपी इन संपत्तियों को बेच नहीं सकेगा।
2006 में 41 किलो चूरापोस्त के साथ पकड़ा गया था आरोपी
SIRSA एसपी ने बताया कि सोहनलाल के खिलाफ वर्ष 2006 में 41 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद होने का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में अदालत ने आरोपी को चार साल की सजा सुनाई थी और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था इसके अलावा भी आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ की कई अन्य मामले भी दर्ज होने पाए गए हैं।
नशा बेचने वालों की संपत्ति पर भी होगी चोट
एसपी दीपक सहारन ने कहा कि जिला पुलिस नशा तस्करी में संलिप्त लोगों की अवैध संपत्तियों का ब्यौरा जुटा रही है। नशे की कमाई से संपत्ति बनाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस का मकसद नशे के कारोबार पर लगाम लगाना और युवाओं को नशे के जहर से बचाना है।