HARYANA में ग्रीन पटाखों और बेरियम साल्ट को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध, इस दिन तक रहेंगे प्रतिबंध
Mahendra india news, new delhi
हरियाणा में दिपावाली, गुरु पर्व, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या जैसे विशेष अवसरों पर ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति होगी, लेकिन केवल सीमित समय के लिए। जिला प्रशासन ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जिला प्रशासन ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 22 अक्टूबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा।
SIRSA के जिला मजिस्ट्रेट शांतनु शर्मा ने जारी आदेश में कहा कि जनहित में ग्रीन पटाखों और बेरियम साल्ट को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पारित आदेश में कहा गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163, विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत 22 अक्टूबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक की अवधि के लिए ग्रीन पटाखों और बेरियम साल्ट को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।
इन जारी आदेश के अनुसार, दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या जैसे विशेष अवसरों पर सीमित समय के लिए ही ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति होगी। दिवाली या गुरुपर्व जैसे किसी अन्य त्यौहार के लिए, पटाखे फोड़ने का समय केवल रात्रि 8:00 बजे से 10:00 बजे तक ही होगा। क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर, जब आधी रात के आसपास ऐसी आतिशबाजी शुरू होती है, तो यह रात्रि 11:55 बजे से 12:30 बजे तक चलेगी। इसके अलावा ई-कॉमस वेबसाइटों फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि कंपनियों पटाखों के ऑनलाइन आर्डर स्वीकार नहीं कर सकती। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।