हरियाणा में अब बुढ़ापा पेंशन की नहीं होगी टेंशन, चुनाव कार्यालय 2017 से पहले के वोटर कार्ड के लिए देगा एनओसी
 

परिवार पहचान पत्र के माध्यम से स्वत: ही पेंशन बन रही है

 

mahendra india news, new delhi

हरियाणा प्रदेश के अंदर बुढ़ापा पेंशन को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बड़ा बयान दिया है। हरियाणा के सीएम ने कहा कि अब प्रदेश के नागरिक को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ते। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से स्वत: ही पेंशन बन रही है। 


हरियाणा में 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर उसकी आयु सत्यापित के लिए 2017 का वोटर कार्ड मान्य किया गया था। इसके चलते बुजुर्गों को आयु सत्यापित कराने में दिक्कत आ रही थी। अब नागरिक संसाधन सूचना विभाग की तरफ से ऐसे बुजुर्गों को राहत प्रदान की गई है। इससे हजारों बुजुर्ग व्यक्तियों को पेंशन के तनाव से मुक्ति मिलेगी। आयु सत्यापित के लिए जरूरी किए गए 2017 से पहले का वोटर कार्ड यदि किसी बुजुर्ग के पास नहीं है। 


ऐसे में उन बुजुर्गों ने 2017 से पहले वोटर कार्ड बनवाए हैं, लेकिन वह किसी से गुम हो या अब उनके पास नहीं है तो ऐसे में अब उन बुजुर्गों के वोटर कार्ड की सत्यापित प्रति स्वयं चुनाव कार्यालय या उनका बीएलओ देगा। इसके लिए क्रीड विभाग व चुनाव कार्यालय को आदेश जारी हो चुके हैं। 

 60 साल की आयु पूरी होने पर उसकी आयु सत्यापित के लिए 2017 का वोटर कार्ड मान्य किया गया था, लेकिन अधिकतर बुजुर्गों के पास पुराना वोटर गुम या खराब हो गया था। इसके चलते उनको आयु सत्यापित कराने में परेशानी आ रही थी। कई बुजुर्गों ने नया वोटर कार्ड भी बनवा लिया है। इसके चलते उसे मान्य नहीं किया जा रहा था, ऐसे में अन्य कोई आयु विकल्प न होने की स्थिति में बुजुर्गों को परेशानी आ रही थी। अब नागरिक संसाधन सूचना विभाग की तरफ से ऐसे बुजुर्गों को सुविधा प्रदान कर दी गई है।