राजनीतिक दल या चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार इन चीजों का नहीं कर सकेंगे प्रयोग, देखें निर्देश
Aug 22, 2024, 19:20 IST
Sirsa News : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी सरकारी रेस्ट हाउस, डाक बंगला और सरकारी मकान का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकारी गेस्ट हाउस आदि के परिसर में राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा बैठके भी नहीं की जाएंगी।
किसी भी व्यक्ति को 48 घंटे से अधिक समय के लिए कमरा उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा। हालांकि, मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले से मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक ऐसे स्थान पर रोक रहेगी। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी विश्राम गृह/सर्किट हाउस या डाक बंगला आदि बुक नहीं किया जाएगा।