Dhara 144 : हरियाणा के इस जिले में धारा 163 हुई लागू, जिलाधीश ने दिए ये निर्देश
Aug 21, 2024, 18:44 IST
झज्जर : जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने Vidhansabha चुनाव के मद्देनजर शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में धारा 163 लागू करते हुए बगैर अनुमति के पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने सहित अन्य प्रतिबंध लगाए हैं।
जिलाधीश के अनुसार आदेशों के तहत नागरिकों के घातक हथियार, फायर आर्म, गंडासा, किरपाण, चाकू, कुल्हाड़ी, जेली, लाठी लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है।
जिलाधीश के अनुसार आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह आदेश Duty पर तैनात Police व अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।
जिलाधीश के अनुसार जिलाधीश द्वारा भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 के तहत पारित यह आदेश आगामी 43 दिनों तक लागू रहेंगे।