सिरसा में आज धारा 163 लागू, डीसी ने इसलिए लगाई धारा 163 

 
mahendra india news, new delhi

सिरसा जिला में आज मंगलवार को भी धारा 163 लागू रहेगी। सिरसा के जिलाधीश शांतनु शर्मा ने एचसीएमएस चिकित्सकों द्वारा दो दिवसीय मंगलवार 9 दिसंबर को हड़ताल के आह्वान के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त: शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से जारी रखने के आदेश दिए हैं।

जारी आदेश अनुसार सिविल सर्जन, सिरसा को निर्देश दिए गए हैं कि हड़ताल अवधि में मरीजों की देखभाल, आपातकालीन सेवाओं और अन्य आवश्यक चिकित्सा सेवाओं में कोई बाधा न आए। इसके लिए उपलब्ध मेडिकल स्टाफ की तैनाती, निजी अस्पतालों के सहयोग और इमरजेंसी रिस्पांस टीमों की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। हड़ताल के दौरान सभी स्वास्थ्य संस्थानों की स्थिति की दैनिक रिपोर्ट जिलाधीश कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा किसी भी समस्या की सूचना तत्काल दी जानी आवश्यक है।

साथ ही पुलिस को जिला अस्पताल, उप-मंडल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में कानून व्यवस्था बनाए रखने के आदेश जारी किए गए हैं ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में कोई अवरोध न हो। उन्होंने सभी स्वास्थ्य संस्थानों के आसपास अवैध भीड़, अवरोध या शांति भंग की स्थिति को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत कार्रवाई की जाएगी।