Traffic rules: 1 अप्रैल से लागू होगा नया नियम, हाल ही में परिवहन विभाग ने की घोषणा

 

राजस्थान परिवहन विभाग 1 अप्रैल, 2024 से लाइसेंस और आरसी स्मार्ट कार्ड जारी नहीं करेगा। अब ये दोनों महत्वपूर्ण दस्तावेज मोबाइल पर ऑनलाइन प्रारूप में दिए जाएंगे।

इतना ही नहीं, लाइसेंस-आरसी के लिए अब 200 रुपये की फीस भी नहीं ली जाएगी. राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिये गये हैं. अब आम लोगों को इससे फायदा होगा कि उन्हें पुराना डीएल और आरसी जमा नहीं करानी पड़ेगी. घर बैठे ही हो जाएगा नवीनीकरण।

आरटीओ के नए नियम

ई-डीएल और ई-आरसी को लेकर जागरूकता को लेकर जयपुर आरटीओ में पहली बैठक हुई. बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारियों के अलावा पुलिस आयुक्तालय, यातायात पुलिस, वाहन डीलर्स एसोसिएशन और ई-मित्र संचालक के प्रतिनिधि मौजूद रहे. विभाग ने ई-ड्राइविंग लाइसेंस और ई-आरसी जारी करने के फायदों के बारे में जानकारी दी.

प्रवर्तन गतिविधियों के दौरान यातायात पुलिस को ई-लाइसेंस और ई-आरसी पढ़ने के संबंध में जानकारी दी गई। बैठक को जयपुर आरटीओ प्रथम राजेश चौहान और आरटीओ द्वितीय धर्मेंद्र चौधरी ने भी संबोधित किया.

आरटीओ के नए नियम
जयपुर प्रथम के आरटीओ राजेश चौहान ने कहा, 'सरकार आम लोगों को घर बैठे लाइसेंस जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए ई-डीएल और ई-आरसी पर जोर दे रही है. अब लोगों को डीएल ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लोग मोबाइल, ई-मित्र या कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इससे समय और पैसा दोनों की बचत होगी और सुविधाएं भी आसानी से मिलेंगी।

धमेंद्र चौधरी, आरटीओ, जयपुर द्वितीय ने कहा, 'परिवहन विभाग की ओर से 7 फेसलेस सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. ये सेवाएं लोगों को घर बैठे मुहैया कराई जा रही हैं। इसमें डुप्लिकेट डीएल, आरसी, पता परिवर्तन, वाहन स्थानांतरण, आरसी नवीनीकरण या उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट की स्थापना शामिल है।