हरियाणा मेंं स्वरोजगार शुुरु करने के लिए ऋण प्राप्त कर सकती हैं महिलाएं

 
mahendra india news, new delhi

हरियाणा में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से व्यक्तिगत लोन स्कीम शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत जिन महिलाओं की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है और आयकर दाता नहीं हैं, उन महिलाओं को राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से जिला प्रबंधक द्वारा 1.50 लाख रुपये तक का लोन बैंकों को स्पॉन्सर करने की शक्तियां मुख्यालय से प्राप्त हैं।


इसके बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा महिला विकास निगम की जिला प्रबंधक परमजीत कौर ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सामान्य/पिछड़ा वर्ग के लिए अनुदान राशि अधिकतम दस हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति के लिए अनुदान राशि अधिकतम 25 हजार रुपये मिलेंगे। लाभ प्राप्तकर्ता को कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा स्वयं वहन करना पड़ेगा और शेष राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से दी जाती है।


 हरियाणा महिला विकास निगम की जिला प्रबंधक परमजीत कौर ने बताया कि महिलाएं विभिन्न कार्यों के लिए ऋण प्राप्त करके या अपने पहले व्यवसाय को बढ़ा भी सकती हैं, जैसे करियाना दुकान, मनियारी दुकान, जनरल स्टोर, ब्यूटी पार्लर, सिलाई सेंटर, कपड़े का कार्य, बुटीक, हैंडलूम व भेड़-बकरी पालन आदि व्यवसाय कर सकती हैं। आवेदन के साथ 2 फोटो, 2 कॉपी आधार कार्ड, 2 कॉपी पैन कार्ड, 2 कॉपी फैमिली आई.डी. व 2 कॉपी जाति प्रमाण पत्र (यदि महिला एससी जाति से संबंध रखती है) जमा करवा सकते हैं। अधिक जानकारी व ऋण लेने को आवेदन करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक कार्यालय, गली सिहाग हॉस्पिटल वाली, बैंक कॉलोनी मकान नंबर 21, सिरसा तथा दूरभाष नंबर 01666 - 244050 पर संपर्क कर सकते हैं।