हरियाणा प्रदेश में खैर पेड़ों की अवैध कटाई पर वन्य जीव निरीक्षक निलंबित, 3253 पेड़ काटे
हरियाणा प्रदेश के यमुनानगर जिले में खैर के पेड़ों की अवैध कटान किया गया। इस बड़े पैमाने पर अवैध कटाई के मामले में हरियाणा वन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, हरियाणा की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कलेसर राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव विहार के इंचार्ज वन्य जीव निरीक्षक लीलू राम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
बताया जा रहा है कि कलेसर क्षेत्र की जिम्मेदारी वन्य जीव निरीक्षक लीलू राम के पास थी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई होना उनकी कार्य में गंभीर लापरवाही नजर आई है। इसी को लेकर हरियाणा सिविल सेवा नियमों के तहत उन्हें निलंबित किया गया है।
जानकारी के अनुसार वन विभाग को समाचार पत्र और अन्य विश्वसनीय स्रोतों से खैर के पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आया। इसकी शिकायतें मिली थीं। इसके बाद मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) गुरुग्राम की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई गई। कमेटी ने अपनी 4 मई 2026 को रिपोर्ट सौंपी, इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि क्षेत्र में करीबन 3253 खैर के पेड़ों की अवैध कटाई हुई। इनमें 1473 नए और 1780 पुराने कटान के केस सामने आए।
आपको बता दें कि रिपोर्ट में कहा गया कि कलेसर क्षेत्र की जिम्मेदारी वन्य जीव निरीक्षक लीलू राम के पास थी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई होना उनकी कार्य में गंभीर लापरवाही नजर आती है। इसी को लेकर हरियाणा सिविल सेवा नियमों के तहत उन्हें निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पंचकूला रहेगा।
