नई शराब नीति: हरियाणा प्रदेश में जिन गांवों की आबादी 500 से कम व हाईवे पर नहीं खुलेंगे शराब के ठेके

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New liquor policy: Liquor shops will not be opened in Haryana in villages with less than 500 population and on highways
mahendra india news, new delhi

हरियाणा प्रदेश में नई आबकारी नीति को मंजूरी दे गई है। नई नीति 12 जून 2025 से 31 मार्च 2027 तक यानी 21.5 महीनों के लिए लागू होगी। अब नई नीति के तहत जिन गांवों की आबादी 500 या उससे कम है, वहां अब कोई भी ठेका नहीं होगा। यानी कोई भी उप-विक्रय केंद्र (सब-वेंड) स्थापित नहीं होगा। पहले इन गांवों में 152 ठेके थे, जो अब बंद होंगे। हरियाणा प्रदेश के सीएम सैनी ने बताया कि यह फैसला जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।


इसी के साथ ही नई नीति के तहत नेशनल और स्टेट हाईवे पर अब शराब का ठेका नहीं होगा। यही नहीं हाईवे पर ठेके का विज्ञापन भी नहीं कर सकेंगे। इसके उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया है। नेशनल व स्टेट हाईवे पर प्रचार संबंधी उल्लंघन पाए जाने पर प्रथम बार एक लाख रुपये, दूसरी बार 2 लाख और तीसरी बार उल्लंघन करने पर तीन लाख रुपये का जुर्माना होगा। इसके बाद उल्लंघन को गंभीर चूक माना जाएगा और ठेके का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि आबकारी नीति वर्ष को वित्त वर्ष के साथ जोड़ा गया है। यानी इसके बार जो भी नई नीति आएगी, वह अप्रैल से मार्च वित्त वर्ष के अनुसार ही संचालित होगी। स


इसी के साथ ही नई नीति में अस्थायी लाइसेंस (एल-12ए और एल-12ए-सी) प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल किया गया है। बिना पंजीकृत व्यावसायिक स्थलों जैसे बैंक्वेट हॉल में एक दिन के लिए गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला जैसे शहरी क्षेत्रों के लिए एक दिन के लाइसेंस के लिए अधिक शुल्क वसूला किया जाएगा। 
 

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