हरियाणा लिपिकीय सेवा विधेयक-2026 से खुलेंगे पदोन्नति के रास्ते: डा. केहरवाला

 

 
सिरसा। भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं जिला प्रवक्ता डा. गंगा सागर केहरवाला ने प्रेस बयान में कहा कि विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान कर्मचारियों के हितों में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने हरियाणा लिपिकीय सेवा (भर्ती और सेवा की शर्तें) विधेयक, 2026 पारित कर कर्मचारियों को शानदार तोहफा दिया है।

जारी बयान में केहरवाला ने कहा कि इस विधेयक से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति कोटा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया जाएगा। यह विधेयक चतुर्थ श्रेणी (ग्रुप-डी) कर्मचारियों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया को अधिक सरल, तेज और न्यायसंगत बनाएगा।
 उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 के माध्यम से ग्रुप डी के लिए कॉमन कैडर व्यवस्था लागू की गई थी

जिससे फील्ड कैडर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति के समान अवसर मिलने लगे हैं। डा. केहरवाला ने कहा कि पहले सीमित पदों के कारण बहुत कम कर्मचारियों को ही पदोन्नति का अवसर मिल पाता था। साथ ही, केवल अपने-अपने विभागों तक सीमित पदोन्नति के अवसर होने के कारण भी कर्मचारियों की प्रगति बाधित होती थी। विधेयक के अंतर्गत अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की लिपिक पद पर पदोन्नति का कोटा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है,

जिससे अधिक संख्या में कर्मचारी पदोन्नत हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व में कई विभागों में कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए 10 से 15 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। उन्होंने कहा कि कॉमन कैडर व्यवस्था, बढ़े हुए पदोन्नति कोटा और कम सेवा अवधि के कारण अब पदोन्नति प्रक्रिया अधिक तेज होगी और अधिक संख्या में कर्मचारियों को समयबद्ध अवसर मिल सकेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह विधेयक कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा। सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।