पॉक्सो पीड़ितों की मदद के लिए SIRSA में सपोर्ट पर्सन की होगी नियुक्ति, 5 मार्च तक आवेदन आमंत्रित
Mahendra india news, new delhi
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत यौन अपराधों से पीड़ित 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कानूनी और चिकित्सा सहायता दिलाने के लिए सपोर्ट पर्सन (सहायक व्यक्तियों) का इम्पैनलमेंट किया जाएगा। जिला बाल संरक्षण अधिकारी गुरप्रीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रक्रिया के माध्यम से कुल 12 व्यक्तियों का पैनल तैयार किया जाएगा, जिसमें 9 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल होंगे।
उन्होंने बताया कि इस भर्ती में पूर्व में लागू आरक्षण प्रावधान प्रभावी नहीं रहेंगे। चयन का मुख्य आधार अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता, संबंधित क्षेत्र में अनुभव और साक्षात्कार में प्रदर्शन होगा। चयनित व्यक्तियों की सेवाएँ आवश्यकतानुसार कोर्ट, अस्पताल और थाना आदि में पीड़ित बच्चों को सहयोग प्रदान करने के लिए ली जाएंगी।
उन्होंने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ वाणिज्य भवन स्थित जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय में 5 मार्च को सायं 4 बजे तक जमा करवा सकते हैं। आवेदन पंजीकृत डाक या व्यक्तिगत रूप से दस्ती तौर पर भी जमा करवा सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पात्रता शर्तों, शैक्षणिक योग्यता और आवेदन फॉर्म के प्रारूप के लिए अभ्यर्थी जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट सिरसाडोटजीओवीडोटइन देख सकते हैं। इसके अलावा जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।