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प्याज, गेहूं: प्याज निर्यात व गेहूं के स्टॉक पर केंद्र सरकार ने लिया मोटा फैसला, सीमा कड़ी की गई गेहूं के स्टॉक की

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प्याज, गेहूं: प्याज निर्यात व गेहूं के स्टॉक पर केंद्र सरकार ने लिया मोटा फैसला
mahendra india news, new delhi

केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात और गेहूं के स्टॉक से जुड़े दो बड़े निर्णय लिए गये हैं। इसके लिए अब प्याज निर्यात लागू न्यूनतम निर्यात शर्त को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी कर जिसकी जानकारी दी गई। 
 

आपको बता दें कि मई 2024 में केंद्र की PM मोदी सरकार ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध हटा लिया था, लेकिन न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) 550 डॉलर प्रति मीट्रिक टन तय किया था। अब प्रमुख घरेलू बाजारों में प्याज के रेट स्थिर हो गई हैं। वहीं, चुनावी राज्य महाराष्ट्र में, जहां प्याज की फसल प्रमुख रूप से उगाई जाती है, किसान MEP सीमा को हटाने की मांग कर रहे थे। जानकारी के अनुसार माना जा रहा है कि इसी कारण सरकार ने यह फैसला लिया है। 

सीमा कड़ी की गई गेहूं के स्टॉक की
इसी बीच केंद्र सरकार ने व्यापारियों और मिल मालिकों द्वारा रखे जाने वाले गेहूं के स्टॉक की सीमा को और कठोर कर दिया है। केंद्र सरकार ने यह फैसला अनाज की उपलब्धता बढ़ाने और रेटों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया गया है। केंद्र सरकार के नए आदेश के मुताबिक व्यापारी अब अपने स्टॉक में 3 हजार मीट्रिक टन के मुकाबले केवल 2 हजार मीट्रिक टन गेहूं ही रख सकते हैं।