home page

नीट-यूजी 2026 में इन अनावश्यक चीजों को परीक्षा केंद्रों के अंदर ले जाने की पूर्ण रुप से रहेगी मनाही रहेगी, परीक्षा केंद्रों पर 200 मीटर की दायरे में सख्त कार्रवाई के निर्देश

NEET-UG 2026: Carrying these unnecessary items inside exam centres will be strictly prohibited. Strict action will be taken within a 200-metre radius of the exam centre.
 
 | 
NEET-UG 2026: Carrying these unnecessary items inside exam centres will be strictly prohibited. Strict action will be taken within a 200-metre radius of the exam centre.

सिरसा में नीट-यूजी 2026 परीक्षा को नकल रहित एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए सिरसा जिला पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए हैं । पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 3 मई को आयोजित होने वाली परीक्षा के मद्देनजर सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाना ही पुलिस की पहली प्राथमिकता है और इसके लिए हर स्तर पर सख्ती बरती जाएगी ।


सिरसा जिला प्रशासन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू की गई है, जिसके तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास विशेष प्रतिबंध लगाए गए हैं । परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा । इस क्षेत्र में यदि कोई संदिग्ध या शरारती तत्व पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, परीक्षा केंद्रों के दायरे में हथियार ले जाना, वाहन पार्किंग, वाई-फाई उपकरणों का उपयोग और लाउडस्पीकर बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा । परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की गहन जांच की जाएगी।


 किसी भी अभ्यर्थी या कर्मचारी को मोबाइल फोन या अन्य संचार उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी । यदि परीक्षा के दौरान किसी भी पर्यवेक्षक के पास मोबाइल पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा । परीक्षा केंद्रों की छतों पर भी पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी ताकि आसपास की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके । पुलिस अधीक्षक ने सभी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे पूरी सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें । परीक्षा समाप्ति तक कोई भी कर्मचारी अपने ड्यूटी स्थल को नहीं छोड़ेगा।


पुलिस कर्मचारियों का ड्यूटी से अनुपस्थित पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी । साथ ही, परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ एकत्रित न होने देने के भी निर्देश दिए गए हैं । अभ्यर्थियों के साथ आने वाले परिजनों से भी अपील की गई है कि वे परीक्षा केंद्रों से दूर रहें,ताकि परीक्षा प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो । पुलिस प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि 500 मीटर के दायरे में फोटोस्टेट की दुकानें और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे । प्रश्नपत्रों और ओएमआर शीट जैसी गोपनीय सामग्री को सुरक्षित रूप से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाना भी पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी।

 इसके साथ ही, कोचिंग संस्थानों और डिजिटल प्लेटफॉर्म की निगरानी भी की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके । जिला प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों से समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने और निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की है, जिससे परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके । यातायात थाना प्रभारी को भी आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि यदि कोई बच्चा दूर से आ रहा है और समय का अभाव है तो तुरंत प्रभाव से उसे परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाने के जिम्मेवार होगें । इसके अलावा  वाहनों की उचित पार्किग व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े ।

अनावश्यक चीजों को परीक्षा केंद्रों के अंदर ले जाने की पूर्ण रुप से मनाही रहेगी ।
परीक्षा केन्द्र में कोई भी स्टेशनरी जैसे पाठ्य सामग्री,कागज के टुकड़े, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, केलकूलेटर, लेखनी, स्केल, लेखन पैड, पेन ड्राईव, इरेजर, लॉग टेबल, इलेक्ट्रिक पेन या स्केनर आदि।
कोई भी कम्यूनिकेशन डिवाइस जैसे मोबाइल फोन, ब्ल्यू टूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हैल्थ बैंड।
पर्स, धूप का चश्मा, बेला, हेयर पिन, हेयर बैंड, ताबीज, बेल्ट, टोपी, स्कार्फ आदि।
कोई भी गहने जैसे अंगूठी,कड़ा,कान के बूंदे, नाक की लौंग, गले का हार, बिल्ला, वस्त्र सज्जा पुष्प या पिन आदि ।
कलाई घड़ी, ब्रेसलेट, कैमरा, खाद्य वस्तु, मेटेलिक आइटम, पानी की बोतल आदि ।