हरियाणा प्रदेश में इस साल से पहले भर्ती अध्यापकों को पास करना होगा TET, नौकरी बचानी है तो करना होगा ये काम
mahendra india news, new delhi
हरियाणा प्रदेश में अध्यापकों के लिए जरूरी समाचार है। प्रदेश के अंदर साल 2010 से पहले भर्ती शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। बता दें कि कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी व जय प्रकाश के प्रश्र पर लोकसभा में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि पात्रता परीक्षा अध्यापक बनने की न्यूनतम अनिवार्य योग्यता है।
इसमें कहा गया कि इससे छूट देने या पुरानी नियुक्तियों के लिए अलग व्यवस्था का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने लिखित उत्तर में कहा कि शिक्षक भर्ती और सेवा शर्तें प्रदेशों के अधिकार क्षेत्र का विषय हैं, पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आने वाले सरकारी स्कूलों में पात्रता परीक्षा न्यूनतम अनिवार्य योग्यता घोषित किया जा चुका है।
यह व्यवस्था सुप्रीम अदालत के फैसलों से भी पुष्ट हो चुकी है। अब जिन अध्यापकों को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, उन्हें 31 अगस्त 2028 तक इस योग्यता को हासिल करने का अवसर मिलेगा।
केंद्र सरकार ने सदन को बताया कि सुप्रीम अदालत ने प्रदेशों और संबंधित परीक्षा प्राधिकरणों को सलाह दी है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमित आयोजित की जाए और संभव हो तो हर वर्ष दो बार परीक्षा कराई जाए।
