HARYANA में स्वरोजगार के लिए 2 लाख का ऋण, 50% तक मिलेगा अनुदान
mahendra india news, new delhi
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के स्वरोजगार के लिए अनेक ऋण योजनाएं चलाई जा रही हैं। निगम की सूक्ष्म वित्त योजना व सावधि ऋण योजना के तहत आय उपार्जन, स्वयं के रोजगार के लिए सावधि ऋण योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। ऋण पर 8 % वार्षिक ब्याज दर लागू होगी। समय पर किस्तों का भुगतान न होने पर 4 %अतिरिक्त ब्याज लिया जाएगा।
साथ ही, योजना के अंतर्गत अधिकतम 50,000 रुपये अथवा परियोजना लागत का 50 % (जो भी कम हो) तक सब्सिडी का प्रावधान भी है। इसी तरह सूक्ष्म वित्त योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को एक लाख रुपये तक का ऋण 6.50 % वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। विलंब से भुगतान की स्थिति में 4 % अतिरिक्त ब्याज देय होगा। इस योजना में भी अधिकतम 50,000 रुपये अथवा परियोजना लागत का 50 %तक सब्सिडी दी जाएगी।
यह है पात्रता
अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के जिला प्रबंधक कुलदीप सैनी ने बताया कि आवेदक अनुसूचित जाति का होना चाहिए तथा हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। परिवार पहचान पत्र के अनुसार वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये तक होनी चाहिए। साथ ही, आवेदक किसी भी बैंक या निगम का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। ऋण सहायता से किराना दुकान, मनिहारी की दुकान, CSC सेंटर, कॉस्मेटिक दुकान, कपड़ा फेरी, जनरल स्टोर, मोबाइल रिपेयरिंग आदि का काम कर सकता है।
ये आवश्यक दस्तावेज है जरूरी
इन योजनाओं के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 09 फरवरी तक निगम की आधिकारिक वेबसाइट एचएससीएफडीसीडॉटओआरजीडॉटइन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए 2 पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र (सत्यापित), अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आवश्यक होंगे। अधिक जानकारी के लिए पात्र व्यक्ति निगम कार्यालय का मकान नंबर 5, प्रथम तल, जवाहर सिंह चौक के पास, बैंक कॉलोनी, सिरसा या दूरभाष नंबर 01666-244974 पर संपर्क कर सकते हैं। पात्र लाभार्थियों से अपील है कि वे निर्धारित तिथि के भीतर आवेदन कर इस योजना का लाभ उठाएं।
