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हरियाणा में कृषि यंत्रों पर मिलेगा 50 प्रतिशत अनुदान, कल तक करें आवेदन, ये दस्तावेज जरूरी

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50 percent subsidy will be available on agricultural equipment in Haryana, apply by tomorrow, these documents are necessary
mahendra india news, new delhi

हरियाणा प्रदेश में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रित किए है। पात्र किसान योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडोटएग्रीहरियाणाडोटजीओवीडोटइन पर 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।


सिरसा जिला के सहायक कृषि अभियंता विजय जैन ने बताया कि सिरसा जिले में इस स्कीम के तहत व्यक्तिगत श्रेणी में किसानों को सुपर सीडर, सरफेस सीडर, हैप्पी सीडर/स्मार्ट सीडर, सर्ब मास्टर /स्लेशर,  स्ट्रा बेलर, हे-रेक, एसएमएस पेडी स्ट्रा चौपर/सरेडर/मल्चर, हाईड्रोलिक रिवर्सिबल एमबी प्लो, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल / स्पेशल जीरो टिल ड्रिल, कोप रीपर, ट्रैक्टर माउंटेड लोडर (बिना ट्रैक्टर के) व ट्रैक्टर चलित टेडर मशीन आदि पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसान एक बार में चार मशीनों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सब्सिडी एक मशीन पर ही दी जाएगी।


सिरसा जिला के सहायक कृषि अभियंता विजय जैन ने बताया कि किसान को आवेदन करते समय पैन कार्ड, पंजीकृत ट्रैक्टर की वैद्य आरसी व मेरी फसल मेरा ब्यौरा आदि दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करने होगें। योजना में केवल वही किसान पात्र होगा, जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रबी सीजन 2024 एवं खरीफ सीजन 2025 के दौरान पंजीकरण किया हुआ होगा। एक परिवार पहचान-पत्र से केवल एक ही किसान आवेदन कर सकता है। फसल अवशेष न जलाने की शपथ व किसान द्वारा पिछले तीन सालों में उसी मशीन पर किसी विभागीय अनुदान का लाभ न लिया हो।

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उन्होने बताया कि आवेदकों की वरीयता सूची ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा उपायुक्त की अध्यक्षता में बनाई जाएगी। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए किसान किसी भी कार्य दिवस सहायक कृषि अभियन्ता सिरसा में संपर्क कर सकते है।