हरियाणा में इलाज के बहाने 12 वर्ष की लडक़ी से छेडख़ानी करने वाले डॉक्टर को 6 वर्ष की सजा, 30 हजार रुपये का जुर्माना
हरियाणा प्रदेश के करनाल जिला में इलाज के बहाने 12 वर्ष की लड़क़ी से छेड़छाड़ करने वाले चिकित्सक को 6 वर्ष की सजा सनाई गई है। चिकित्सक को पोक्सो एक्ट की स्पेशल कोर्ट अतिरिक्त सेशन जज गुनीत अरोड़ा ने 6 वर्ष की सजा सुनाई है। इसी के साथ ही दोषी को 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
इस बारे में सहायक निदेशक अभियोजन डा. पंकज सैनी ने बताया कि इस केस की पैरवी जिला उप न्यायवादी अमन कौशिक ने की। जिला उप न्यायवादी अमन कौशिक ने बताया कि महिला थाना में 2 जून 2022 को बच्ची के मामा ने शिकायत दी थी कि उसकी भांजी उसके पास रहती है। उसे बुखार व पेट में दर्द हुआ तो वह 31 मई 2022 को सेक्टर 4 स्थित श्री बाला जी क्लीनिक पर दिखाने गया। वहां आरोपित डा. नरेंद्र कौशिक निवासी कालरम ने उसे ड्रिप लगाई तो अगले दिन दोबारा आने के लिए कहा गया। वह एक जून 2022 को फिर से भांजी को उसके क्लीनिक पर लेकर गया।
इसके बाद उसे कुछ जरूरी काम होने पर चिकित्सक को यह बोलकर गया था कि बच्ची की मामी कुछ देर में आ रही है। इस दौरान बच्ची का ध्यान रखनाा। इसके बाद बच्ची जब घर आई तो वह डरी हुई थी। उसने अपनी मामी व मुझे बताया कि डाक्टर नरेंद्र कौशिक ने उसके साथ छेडख़ानी की है।
उसके गालों को गलत तरीके से छुआ। इसके बाद इस शिकायत पर महिला थाना में केस दर्ज किया गया और 23 जून 2022 को दोषी नरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस केस में 10 गवाहों ने गवाही दी और दोषी को सजा तक पहुंचाया।
