सिरसा में 3000 नशीली प्रतिबंधित गोलियां बरामगी मामले में एक व्यक्ति को 20 वर्ष की सजा व लगाया एक लाख रुपये का जुर्माना
A man was sentenced to 20 years in prison and fined Rs 1 lakh for the seizure of 3,000 banned narcotic pills in Sirsa
सिरसा कोर्ट द्वारा नशीली प्रतिबंधित गोलियां रखने के मामले में सिरसा जिला के गांव सुखचैन निवासी एक युवक को 20 वर्ष की कैद में एक लाख रूपए के जर्माने से दंडित किया है । गौरतलब है कि इस संबंध में एक सितंबर 2018 को जिला पुलिस की एक टीम गांव सुखचैन से बड़ागुड़ा की तरफ नहर पुल पर नाकाबंदी के दौरान आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही थी ।
इसी दौरान नहर किनारे एक व्यक्ति अपनी हाथ में प्लास्टिक का कट्टा लिए हुआ आता दिखाई । उक्त व्यक्ति ने सामने पुलिस पार्टी को देखकर अचानक वापस मुडक़र भगाने का प्रयास किया तो पुलिस ने शक के आधार पर युवक को काबू कर प्लास्टिक कट्टे की तलाशी ली तो कच्च से 15 डिब्बे (3000 ) नशीली प्रतिबंधित ट्रामाडोल गोलियां बरामद । गोलियां बरामद होने पर आरोपी के खिलाफ थाना बड़ागुढा में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।
जांच के दौरान पुलिस ने महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाकर माननीय अदालत के समक्ष पेश किया । साक्ष्यों के आधार पर माननीय अदालत श्रीमती सीमा सिंघल अतिरिक्त सेशन जज की अदालत में आरोपी राकेश कुमार रिंकू पुत्र दर्शन सिंह गांव सुखचैन को 20 साल की सजा व एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। नशा तस्करों के खिलाफ सिरसा पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही । नशा तस्करों को किसी भी कीमत पर सिरसा में पांव नहीं पसारने नहीं दी जाएगें ।
