जिला कैडर अध्यापकोंं की तबादला पॉलिसी में संशोधन, अब स्वैच्छिक जिला बदलने का मिलेगा अवसर
Amendment in the transfer policy of district cadre teachers, now there will be an opportunity to change districts voluntarily
हरियाणा प्रदेश में शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार ने जिला कैडर अध्यापकों की कैडर चेंज पॉलिसी-2025 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। जानकारी के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग (एलिमेंट्री) की ओर से 4 फरवरी को जारी निर्देश के मुताबिक नई संशोधित पॉलिसी 2 फरवरी 2026 से लागू होगी।
इस पॉलिसी का उद्देश्य अध्यापकों को स्वैच्छिक आधार पर जिला बदलने का मौका देकर उनकी जॉब से संतुष्टि बढ़ाना और साथ ही छात्रों के शैक्षणिक हितों की सुरक्षा करना है। इस नई व्यवस्था के तहत नियमित रूप से कार्यरत प्राथमिक टीचर (पीआरटी), जूनियर बेसिक टीचर (जेबीटी), हेड टीचर और सीएंडवी शिक्षक इस पॉलिसी के दायरे में होंगे। अध्यापक केवल उसी श्रेणी की रिक्तियों के आधार पर एक जिले से दूसरा जिला में कैडर बदल सकेंगे।
जानकारी के अनुसार बता दें कि अध्यापक केवल उसी श्रेणी की रिक्तियों के आधार पर एक जिले से दूसरे जिले में कैडर बदल सकेंगे। अंतिम निर्णय का अधिकार स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव को दिया गया है।
पॉलिसी में इमीडिएट फैमिली की परिभाषा पीपीपी (परिवार पहचान पत्र) के आधार पर तय की गई है, जबकि मैरिट पॉइंट के लिए अलग से क्वालिफाइंग डेट निर्धारित की जाएगी। इसी के साथ ही, छात्रों की संख्या के मुताबिक अध्यापकोंं की वास्तविक जरूरत तय करने के लिए पदों का रैशनलाइजेशन भी किया जाएगा। प्रदेश सरकार के अनुसार संशोधन से अध्यापकों और विद्यार्थियों दोनों को फायदा मिलेगा।
