सिरसा में पटाखों पर प्रतिबंध: 8 नवंबर से 31 जनवरी 2027 तक ग्रीन पटाखों को छोड़कर आतिशबाजी पर रोक, दिवाली पर सिर्फ 2 घंटे की अनुमति
mahendra india news, new delhi
सर्दी के मौसम में बढ़ते वायु प्रदूषण और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सिरसा में पटाखों के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। जिलाधीश शांतनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए 8 नवंबर से 31 जनवरी 2027 तक ग्रीन पटाखों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है।
जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163, विस्फोटक अधिनियम 1884 व विस्फोटक नियमों के तहत व अन्य प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 08 नवंबर से 31 जनवरी 2027 तक यह प्रतिबंध लगाया है। दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या जैसे विशेष अवसरों पर ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति होगी, लेकिन केवल सीमित समय के लिए। इस दौरान ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, फोड़ने एवं उपयोग पर तथा आतिशबाजी में बेरियम सॉल्ट के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि इससे वायु/ध्वनि प्रदूषण एवं ठोस कचरे की गंभीर समस्या उत्पन्न होती है।
केवल निर्धारित मानकों के अनुरूप ग्रीन पटाखों को ही अनुमति दी गई है।
आदेश के अनुसार, दिवाली या गुरुपर्व जैसे किसी अन्य त्यौहार के लिए, पटाखे फोड़ने का समय रात आठ बजे से 10 बजे तक ही होगा। क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर, जब आधी रात के आसपास ऐसी आतिशबाजी शुरू होती है, तो यह रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक चलेगी। इसके अलावा ई-कॉमस वेबसाइटों फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि कंपनियां पटाखों के ऑनलाइन आर्डर भी स्वीकार नहीं कर सकती। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
