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Birth certificate: जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब नहीं झेलनी पड़ेगी परेशानी, बच्चा हो गया है तो ऐसे बनवा सकते हैं 10 मिनट में जन्म प्रमाण पत्र

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Birth certificate: Now you will not have to face trouble in getting the birth certificate made, if you have a child then you can get the birth certificate made in 10 minutes
mahendra india news, new delhi

बच्चे का जन्म होने के बाद जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। आपके भी बच्चा हो गया है, तो आपके लिए भी एक परेशानी सामने आ रही होगी, कि आप उसे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं...

आपकी सुविधा के लिए जानकारी आज हम आपसे सांझा करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आप कुछ ही मिनट में जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं, जिसमें आपको कहीं भी ऑफिस या फिर कहीं भी जाने की या फिर कही चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप घर बैठे कुछ मिनट में जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं


घर बैठे केवल 10 मिनट में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह आपके राज्य और स्थानीय प्रशासन के नियमों पर निर्भर करेगा:

1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
   - भारत सरकार के या अपने राज्य के स्थानीय निकाय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं जहां जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा हो।

2. पंजीकरण करें और लॉगिन करें:
   - वेबसाइट पर पंजीकरण करें (यदि पहले से नहीं किया है) और लॉगिन करें।

3. आवेदन फॉर्म भरें:
   - ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें जिसमें जन्म की तारीख, स्थान, माता-पिता की जानकारी, और अन्य आवश्यक विवरण भरें।

4. डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें:
   - आवश्यक दस्तावेज़ (जैसे जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का पहचान पत्र, आदि) अपलोड करें।

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5. आवेदन शुल्क:
   - अगर कोई आवेदन शुल्क हो, तो उसका भुगतान करें। आमतौर पर ऑनलाइन भुगतान की सुविधा होती है।

6. आवेदन सबमिट करें:
   - सभी विवरण सही-सही भरने के बाद, आवेदन सबमिट करें।

7. अस्वीकृति या स्वीकृति की सूचना:
   - आवेदन सबमिट करने के बाद, आपको एक रसीद या एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। इसे ट्रैक करने के लिए उपयोग करें।

इस प्रक्रिया में कुछ वक्तलग सकता है, लेकिन अगर ऑनलाइन सेवा उपलब्ध हो और सभी दस्तावेज़ सही हों, तो जन्म प्रमाण पत्र जल्दी जारी किया जा सकता है। हर राज्य की प्रक्रिया अलग हो सकती है, इसलिए अपने स्थानीय निकाय की वेबसाइट से अद्यतित जानकारी प्राप्त करना सुनिश्चित करें।